मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्ड अधिकारी महोदया श्रीमति राखि देवलिया द्वारा लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी मंशाराम (25 ) पिता दादू को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए शासन की ओर पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा बताया गया कि 18.09.2014 को शाम 4 बजे फल्या बाकडी में फरियादिया अपने घर के पीछे काम कर रही थी कि तभी आरोपी मंशाराम वहां पर गया उसने बुरी नियत से फरियादिया का सीधा हाथ पकड लिया और छाती दबाई, इसके बाद फरियादिया ने चिल्लाया तो आरोपी मंशाराम ने कहा की घटना किसी को बताना मत, नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। इसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा हो गए तो आरोपी मंशाराम वहां से भाग गया। घटना के बारे में फरियादिया ने बेटी, पति एवं परिवार के अन्य लोगों को बताया था। फरियादिया ने आरोपी के विरूध्द थाना नेपानगर में सूचना दर्ज की थी। थाना नेपानगर के पुलिस विवेचक श्री सीताराम सोलंकी द्वारा विवेचना के पश्चात धारा 354, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई। विचारण पश्चात न्यायालय से आरोपी मंशाराम को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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