मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती पूनम डामेचा द्वारा आरोपी परसराम (36) पिता केण्डे कास्डेकर, निवासी ग्राम दाहिंदा, बुरहानपुर को न्यायलय उठने तक का कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री रतन सिंह भवर ने बताया कि घटना दिनांक 22-08-2017 को शाम 07.30 बजे घटना स्थल ग्राम दाहिंदा में फरियादी राम कली बाई के घर के सामने उसके देवर आरोपी परसराम को पुरानी बातो को लेकर मां बहन की गालियां देना शुरू की, रामकली बाई ने जब गालियां देने से मना किया तो आरोपी ने उसे लट्ठ से मारा, जिससे रामकली बाई की आंख के पास चोट लगी और खून निकला था। आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी। गांव के रहने वाले प्रहलाद और रामप्रसाद ने फरियादी रामकली बाई को बचाया था। फरियादी रामकली ने घटना की सूचना देड़तलाई पुलिस चोकी पर दी थी। उक्त सूचना पर थाना खकनार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की और चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गयी उन्होंनें न्यायालय से आरोपी को अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित कराया।
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