मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी श्री रवि नायक द्वारा आरोपीगण सर्वश्री (1)भाईला (59)पिता गणपत सिंह (2) शोभाराम (22) पिता भाईला (3) निमानसिंह (26) पिता भाईला (4) जगराम (42) पिता गणपत (5) जमारसिंह (26) पिता गुलाबसिंह (6) रमेश (42) पिता जोगी (7) सूर्यमल (45) पिता कनसिंह (8) जालम (26) पिता गठिया (9) रायसिंह (59) पिता आरसिंह (10) दलसिंह (42) पिता बुधला, सभी निवासी ग्राम बदनापुर, नसीमपुरा, बुरहानपुर, (11) रामलाल उम्र 50 वर्ष सेंड्रिया, बुरहानपुर के ज़मानत आवेदन पर सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति पर जमानत आवेदन निरस्त करते हुये दिनांक 24-12-2018 तक जेल भेज दिया है ।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल ने बताया कि, दिनांक 22-11-2018 को रात को लगभग 9 बजे ग्राम बदनापुर में स्थित वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण का हटाने के लिए वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी वहां गए थे। वे लोग अतिक्रमण हटा रहे थे, इतने में आरोपीगण आए और उन्हों ने वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई और शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चोट भी पहुंचाई थी, आरोपीगण ने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पत्थर, लकडी एवं हाथ मुक्कों से मारपीट व गालियां दी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट वन विभाग के अधिकारी भरत कुमार द्वारा थाना निम्बोला में की गयी थी। थाना निम्बोला के पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायलाय के समक्ष प्रस्तुत की।
पुलिस थाना निम्बोला द्वारा आरोपीगण के विरूध्द धारा 294, 332, 353, 147, 148, 149, 506 भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया गया था।
आरोपीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए उपस्थित हुए थे, जिस पर अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल द्वारा एक आपत्ति आरोपीगण के फरार होने, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, इस प्रकार के अपराधों में वृध्दि होने की सम्भावना के आधार पर प्रस्तुत की थी। माननीय न्यायालय द्वारा आपत्ति के आधार पर आरोपीगण का आवेदन निरस्त कर आरोपीगण को दिनांक 24-12-2018 तक जेल भेजा दिया।
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