अबरार अहमद खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में 7 दिसम्बर 2018 को अपराह्न 5:30 बजे तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा अधिसूचना अवधि में कोई एक्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
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