फराज अंसारी, बहराइच ( यूपी ), NIT; विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए 676 वाहनों से मतदान पार्टियों को मदतान केन्द्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। जो अपने गन्तव्य की ओर पहुंच रही हैं। चुनाव प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए 198 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 22 ज़ोनल मजिस्ट्रेट तैनात किये गये हैं जो भ्रमणशील रहकर कानून व्यवस्था के साथ-साथ मतदान प्रक्रिया का जायज़ा लेते रहेंगे। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा मतदान केन्द्र पर पहुंचने वाली पोलिंग पार्टियों के मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एफएस, एसएस की 63 टीमें लगायी गयी हैं जो रात भर भ्रमण करके आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी। यह टीमें मतदान के दिन भी अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर अवैध वाहनों व अन्य गतिविधियों के संचालन पर सतर्क दृष्टि बनाये रखेंगी। किसी भी क्षेत्र में अनाधिकृत वाहन पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। विधानसभा वार कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर दी गयी है जिनके नम्बरों पर निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं।
जिलाधिकारी अजयदीप सिंह ने जनपद के सम्मानित मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर 27 फरवरी 2017 को प्रातः 07:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक के सम्पन्न होने वाले मतदान में शत-प्रतिशत मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के मतदान के लिए ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, वह फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र, प्रमाणित मतदाता पर्ची अथवा आयोग द्वारा दिये 11 विकल्पों के सहारे मतदान कर सकते हैं।
आयोग द्वारा निर्धारित किये गये विकल्पों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 27 फरवरी 2017 को सम्पन्न होने वाले मतदान के दिन मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किये गये 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अजयदीप सिंह ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवाल् पहचान पत्र, बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़ एवं निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत की जा सकेगी
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