मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती पूनम डामेचा द्वारा आरोपीगण (1) शेख जफर (46) पिता शेख जफ्फार (2) अनवर खान (36) पिता अमीर खान (3) फरज़ाना बी (38) पति शेख फरीद, सभी निवासी आजाद नगर, नज़ीर कॉलोनी बुरहानपुर को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा बताया कि घटना दिनांक 08.11.2016 को शाम 06.15 के समय आज़ाद नगर, नज़ीर कॉलोनी, बुरहानपुर में फरियादी महमूब अपने साले मुश्ताक़ के घर आज़ाद नगर, दावत में गया था उसके साले मुश्ताक़, बडी साली नसीबा बानो को आरोपी शेख जफर, अनवर व फरज़ाना बी तीनो बोले की तुम हमारी लकडी पकडवाने की मुखबीरी करते हो ? तब मुश्ताक़ ने कहा की हमारा व्यापार अलग है। मैं तुम्हारी मुखबीरी क्यों करूंगा? इसी बात पर से तीनों ने गाली-गलोच करने लगे, वहां फरियादी मेहबूब आया तो आरोपी शेख जफर ने लोहे के सरिये से उल्टे हाथ की कोहनी पर मारा, शेख अनवर ने लकडी से पीट पर व सीधे हाथ की कलाई पर मारा, नसीबा बानो जब बीच-बचाव करने आयी तो फरज़ाना बी ने उसे अशलील गालियां देते हुए बांट से सर में मारा जिस से चोट के कारण खून निकलने लगा, इसके बाद सभी आरोपीगण ने फरियादी एवं उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में फरियादी मेहबूब एवं उसके परिवारजनों को चोट आयी थी, जिसमें मेहबूब को गंभीर चोट आयी थी। फरियादी मेहबूब की सूचना पर से थाना गणपतिनाका में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए धारा 325/34 में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास और 1000- 1000 रूपये (कुल 3000 रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
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