मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र); NIT;
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मान. न्यायिक दण्डाधिकारी श्री मानवेन्द्र पंवार द्वारा आरोपी भाउलाल (48) पिता सीताराम को एक वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माना तथा अन्य आरोपीगण न्यामत खां (62) पिता गुलजार , आरिफ (23) पिता न्यामत, निवासी सारोला (थाना शिकारपुरा) जिला बुरहानपुर को 6-6 माह का कारावास एवं 500-500 का अर्थदण्ड एवं से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि दि. 28-03-2015 को रात्रि लगभग 7.30 बजे हबीब नामदार के घर शादी का जश्न चल रहा था। शादी में नाचने की बात को लेकर आरोपी आरिफ, महेन्द्र, न्यामत, भाउलाल ने आहत मोहसिन पिता लतीफ को मां -बहन की गंदी-गंदी गालियां दी और लात-मुक्कों से मारपीट की, जिससे आहत मोहसिन को गंभीर चोटें आयीं। फरियादी की सूचना पर थाना शिकारपुरा ने आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 325, 325/34, 506 भाग-2 भादवि के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल द्वारा सफलतापूर्वक पैरवी की गई, जिस पर विचारण पश्चात मा. न्यायालय मानवेन्द्र पवार द्वारा आरोपी भाउलाल को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं अन्य आरोपीगण न्यामत एवं आरिफ को धारा 323 भादवि में 6-6 माह का कारावास और 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.