मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT;
अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डािधिकारी प्रथम श्रेणी मानवेन्द्रसिंह पंवार द्वारा आरोपी नितिन (38) पिता नारायण तायडे, निवासी चिंचाला थाना लालबाग जिला बुरहानपुर को एक वर्ष तक का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये शासन और पीड़ित की ओर से पैरवीकर्ता अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि 30.07.2012 को शाम के लगभग 5 बजे कुंडी भण्डारा रोड पर मृतिका सुनन्दा अपने खेत पर काम करने गयी थी। वहीं पर आरोपी नितिन ने दूसरे खेत में बिजली के खुले तार लापरवाही से डाल कर मोटर पंप चला रहा था, जिसके कारण सुनन्दा को करंट लगा और उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस थाना लालबाग द्वारा मर्ग जांच पर से गवाहों के बयान लिये उसके पश्चात आरोपी के विरूध्द धारा 304ए भा.द.सं. का प्रकरण पंजीबध्द किया और विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई, जिस पर विचारण पश्चात मा. न्यायालय द्वारा आरोपी नितिन पिता नारायण तायडे को दोषसिध्द करते हुये धारा 304 ए भा.द.सं. में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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