निजी स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, 5 जुलाई को ऑनलाइन लाटरी से मिलेगा निजी स्कूलों में प्रवेश | New India Times

अबरार अहमद खान, भोपाल, NIT; 

निजी स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, 5 जुलाई को ऑनलाइन लाटरी से मिलेगा निजी स्कूलों में प्रवेश | New India Times​प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक आमंत्रित किये गये हैं। पूर्व में यह तिथि 23 जून निर्धारित की गई थी। प्रदेश में अब तक लगभग 2 लाख 45 हज़ार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस अवधि में सर्वर डाउन होने की वजह से स्कूल शिक्षा विभाग ने आवेदकों की सुविधा के लिये अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।

प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के इच्छुक पालक बच्चों के आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून तक ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/RtePortal पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही, आवेदन पत्र संबंधित जन-शिक्षा केन्द्र, बी.आर.सी./बी.ई.ओ. कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से निःशुल्क भी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

आवेदन फार्म के साथ पात्रता संबंधी कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा पोर्टल से जनरेट प्रति को अपने पास सुरक्षित रखा जायेगा। ऑनलाईन आवेदन करने में कोई समस्या अथवा कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में स्थापित सुविधा डेस्क की सहायता ली जा सकती है। पोर्टल पर पंजीकृत एवं लॉक किये गये आवेदनों को ही लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 5 जुलाई को पारदर्शी तरीके से छात्रो को उनकी पंसद के प्राइवेट स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। आवंटन की सूची एजुकेशन पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी।

आवेदन फार्म प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत होने अथवा उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहां सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


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