कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने पंजीकृत असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का लाभ दिलाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश | New India Times

अविनाश द्विवेदी, भिंड (मप्र), NIT; 

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने पंजीकृत असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का लाभ दिलाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश | New India Times​कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने कहा है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पंजीकृत असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का लाभ दिलाने के लिए तैयारियां जारी रखी जावे। साथ ही आगामी दिनो में आयोजित होने वाले श्रमिक सम्मेलन के माध्यम से लाभ दिलाने की कार्यवाही प्रारंभ की जावे। इस आशय के दिशा निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए है। 

    कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने कहा कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना, सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस योजना के अन्तर्गत विशेष ग्रामसभाओं में 7 मई को श्रमिको के नामो का वाचन कराया जा चुका है। साथ ही असंगठित श्रमिक जो छूठ गए थे, उनका पंजीयन कराने की व्यवस्था शहरी एवं ग्रामीण अंचलो में की गई थी। उन्होंने कहा कि इस योजना में श्रमिको को अप्रैल माह से लाभ दिलाने की कार्यवाही की जावे। 

    मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक योजना में जमीन के पट्टे देने, पक्का मकान देने, उनके बच्चों की पढाई लिखाई और इलाज का इंतजाम के अलावा श्रमिक वहनो को प्रसूति में सहायता देने की कार्यवाही विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें। इसीप्रकार श्रम करने के दौरान अपंगता होने पर सहायता राशि देने की व्यवस्था योजना में की गई है। साथ ही दुघर्टना होने पर मुआवजा का प्रावधान किया गया है। यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए सहायता देने के प्रावधान योजना में किए गए है। इसीप्रकार इस योजना में ढाई एकड तक की जमीन वाले किसान भी शामिल किए गए है। क्योंकि वे खेतिहर श्रमिक की श्रेणी में आते है। 

    मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति योजना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभान्वित किया जावे। साथ ही उनकी आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति की दिशा में भी कदम उठाए जावे। इसीप्रकार उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान की जाकर सुरक्षित प्रसव गर्भवती एवं शिशु का जन्म के बाद टीकाकरण महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए नगद प्रोत्साहन राशि और अनुकूल वातावरण प्रदान करने की कार्यवाही विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें। 

    प्रसूति सहायता योजना में 16 हजार रूपए की राशि दो किश्तो में देने का प्रावधान किया गया है। पहली किश्त 4 हजार रूपए गर्भावस्था के दौरान, दूसरी किश्त 12 हजार रूपए शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृबंदना योजना में गर्भ धारण करने पर पात्र हितग्राही को पहली और दूसरी किश्त के रूप में 3 हजार रूपए का भुगतान शेष 1 हजार रूपए की राशि मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में उपलब्ध कराई जाती है। 

    दूसरे गर्भ धारण पर हितग्राही को प्रथम किश्त 4 हजार रूपए का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता में देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रथम प्रसूता प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना में तृतीय किश्त की राशि 2 हजार रूपए का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक की उम्र की गर्भवती महिलाऐं एवं प्रसूताऐं पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को देने की व्यवस्था दी गई है। 

    पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतानो को उच्च शिक्षा शुल्क से छूठ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रमिक के बच्चों को शासकीय महाविद्यालयों/अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के स्नातक और स्नात्तकोतर दोनो में नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूठ का प्रावधान किया गया है। 


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