संदीप शुक्ला, ग्वालियर (मप्र), NIT;
तेजाब पीड़ित भी इंसान हैं, इनके प्रति सहज भाव रखें। मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत विधिक सेवा की ओर से तेजाब पीड़ित को 15 दिन में 1 लाख रूपये की सहायता राशि शासन से दिलाई जाती है। वहीं शरीर का 40 प्रतिशत से अधिक भाग प्रभावित होने की स्थिती मे पीड़ित को दो लाख रूपये की राशि और दी जाती है। साथ ही तेजाब पीड़ित का पूरा इलाज निशुल्क कराया जाता है। कृपया तेजाब पीड़ित मिलने की स्थिती में उसे जिला कोर्ट के विधिक सेवा में जाने की सलाह दें। हर पीडित को ट्रामा सेंटर में चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो भरती करना/ इलाज करना जरूरी है। साथ ही उनको जल्द से जल्द समाज में लाने के लिये कॉउंसलिंग और विधिक सहायता भी दी जायेगी।
यह जानकारी जिला विधिक सेवा ग्वालियर के अध्य्क्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय अभय कुमार जी व विधिक सचिव शिवकांत गोयल जी के निर्देशानुसार जारी की गई।
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