अबरार अहमद खान, भोपाल, NIT;
मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा एवं लोकसभा आम निर्वाचन को देखते हुए वोटर लिस्ट से अपात्र नामों को हटाने का कार्य निरंतर जारी है। दोनों आम चुनाव के पहले वोटर लिस्ट सही, शुद्ध एवं दुरूस्त हो जाएगी। एक और समरी रिवीजन करवाने के लिये चुनाव आयोग से अनुरोध किया जा रहा है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने दी।
श्रीमती सलीना सिंह ने बताया कि मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटवाने के लिये विगत 15 मार्च से 7 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियों के चिन्हांकन का कार्य किया गया। प्रदेश के सभी जिलों से जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत व्यक्तियों की संख्या 6 लाख 73 हजार 884 पाई गयी है। सभी जिला कलेक्टर को मतदाता-सूची शुद्ध होने संबंधी प्रमाण-पत्र भेजने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही कलेक्टरों को नियमानुसार कार्यवाही कर अपात्र नामों को हटाने के लिये कहा गया है। उन्होंने कहा कि मृत व्यक्तियों के अलावा अन्य नामों को हटाने के पहले संबंधितों को नोटिस जारी किया जाना चाहिये। चुनावी साल को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर को वोटर लिस्ट सुधारने के कार्य को विशेष ध्यान एवं सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिये कहा गया है।
श्रीमती सिंह ने बताया कि वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिये विगत 15 दिसम्बर तक चले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (समरी रिवीजन) के दौरान कुल 3 लाख 83 हजार 203 अपात्र नामों को हटाया गया था। इनमें 3,512 अनुपस्थित, एक लाख 92 हजार 444 स्थानांतरण, एक लाख 68 हजार 227 मृत तथा 19 हजार 20 दोहरी प्रविष्टि वाले नाम थे। जनवरी-2018 में वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद मध्यप्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 7 लाख 71 हजार 848 थी। समरी रिवीजन के बाद भी निरंतर अद्यतन के माध्यम से मतदाता-सूची को अपडेट करने का कार्य चलता रहा है। श्रीमती सिंह ने बताया कि जिन जिलों में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टियों वाले नाम अधिक हैं, वहाँ ऐसे नामों का प्रकाशन समाचार-पत्रों के जरिये भी करवाया गया है। नामों को वोटर लिस्ट से हटाने के पहले मतदाताओं को सुनवाई का पर्याप्त समय देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। मृत मतदाताओं की जाँच जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से की जा रही है। सत्यापित प्रकरणों में ही नाम हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु कार्यालय को भी आवश्यक सहयोग देने को कहा गया है। अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत तथा दोहरी प्रविष्टि वाले नामों की सूची जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि उन्हें किसी ऐसे सदस्य का नाम मालूम है, जिसे वोटर लिस्ट से अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत अथवा दोहरी प्रविष्टि के कारण हटवाया जाना है, तो इसके लिये वे फार्म-7 में आवेदन करें। मतदाताओं से वोटर लिस्ट में अपनी प्रविष्टि की जांच करने के साथ ही शुद्धिकरण के अभियान में अमूल्य सहयोग देने का भी अनुरोध उन्होंने किया है।
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