मकसूद अली, यवतमाल (महाराष्ट्र), NIT;
शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, के तहत महाराष्ट्र बालकों का मुफ़्त तथा शक्ती का शिक्षा के अधिकार नियम के अनुसार 2017-18 इस सत्र में दुर्बल और वंचित घटकों के लिए 25% आरक्षित सीटें रखी गयी है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए 193 स्कूलों की नोंदणी पुरी हो गयी है। पालकों को 9 से 21 फरवरी के दरम्यान ऑनलाईन अर्ज दाखिल करना होगा।
आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिये पालकों को 9 से 21 फरवरी के दरम्यान ऑनलाईन प्रवेश अर्ज student.maharashtra.gov.in/admportal/Users/rteindex इस वेबसाईट पर सादर करना होगा. इसमें से प्रवेश की पहेली लॉटरी 27और 28 फरवरी को निकाली जायेगी. विहित मुद्दत में पालकों को स्कुल जाकर प्रवेश लेने के लिये 1 मार्च से 9 मार्च, बाकी बची खाली जगह बताने के लिए 10 से 11 मार्च की कालावधी दी गयी है . पहेले लाटरी निकाल की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाईन अर्ज भरने वाले बचे हुए विद्याथियों के लिए 14 मार्च से 29 अप्रैल तक चार लॉटरी निकाल किये जाएंगे।पिछले वर्ष जिले में 179 स्कूल्स ने 1860 सीटों के लिये नोंदणी की थी. इसमें से 880 सीटों पर प्रवेश दिया गया. इस वर्ष प्रवेश पात्र स्कूलों की संख्या बढ़ने से प्रवेश पात्र सीटों की संख्या बढ़नी है. पात्र होकर भी ऑनलाईन नोंदणी की ना हो या लॉटरी निकाल द्वारा चुने जाने पर भी ऑनलाईन प्रवेश देने से इनकार करने वाले स्कुल की मान्यता निकालने के लिये त्वरित कारवाई की जायेगी।
शाला नोंदणी के बाद पालकों को student.maharashtra.gov.in/admportal/Users/rteindex इस वेबसाईटपर 21 फरवरी तक ऑनलाईन अर्ज करना होगा. अर्ज करते समय गुगल मॅपिंग पर घर का स्थान निश्चित करने के बाद उन्हें एक से तीन किलोमीटर दुरी के प्रवेशपात्र स्कूलों की सूची दिखाई देगी. इस सूची से एक या सभी स्कूलों के लिए अर्ज कर सकता है. प्रवेश के लिए विद्यार्थी के आयु की शर्त पूरी करना आवश्यक है. अर्ज करते समय पालकों को मोबाईल क्रमांक देना आवश्यक है. इसी क्रमांक पर लॉटरी का दिनांक, चुनी गयी स्कुल का नाम, प्रवेश की कालावधी आदी जानकारी एसएमएस द्वारा बताई जाएगी. जिला स्तर पर संगणक प्रणाली द्वारा शालानिहाय लॉटरी निकाल कर प्रवेश निश्चित किया जाएगा. विद्यार्थी का चुनाव एक से अधिक स्कुल के लिए होने पर उसे विहित मुद्दत में प्रवेश लेना होगा. प्रवेश न लेने पर उसको अगली फेरी में शामिल नहीं किया जायेगा. उसी प्रकार प्रवेश दी गयी स्कुल बदलकर नहीं दी जायेगी।इस वर्ष ऑनलाईन अर्ज करते समय कोई भी डॉक्यूमेंट स्कॅन करके अपलोड करना नहीं है अगर चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष प्रवेश लेते समय डॉक्युमेंट्स दिखाना आवश्यक होगा. इसमें वंचित घटक के लिए पालकों का उपविभागीय अधिकारी ने दिया हुआ जाती का दाखला, तहसिलदार का 2015-16 और 2016-17 का उत्पन्ना का दाखला, रहिवासी पुरावा, बालक का जन्मदाखला, बालक का पासपोर्ट सादर करना होगा. नर्सरी प्री के जी के लिए एक हजार 98 सीटें है 30 सप्टेंबर 2017 तक 3 वर्ष की आयु पुरी हो और पहेली के लिए 647 सीटें है प्रवेश के लिए पाच वर्ष 4 महिने की आयु पुर्ण होना आवश्यक है।
इस योजना द्वारा प्रवेश प्राप्ती के लिए व्यापक मोहिम शुरू की गयी है तथा प्रवेशपात्र स्कुल के मुख्याध्यापकों को जानकारी दि गयी है . उसी प्रकार तहसील की प्रत्येक स्कुल के लिए विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख की क्षेत्रिय अधिकारी के तौर पर नियुक्ति की गयी है तथा सोलह पंचायत समिती कार्यालय के शिक्षण विभाग में पालको के लिए मदद केंद्र स्थापन किया गया है. इस प्रवेश प्रक्रिया का लाभ नागरीकों ने लेना चाहिए ऐसा आवाहन जिला परिषदे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ने किया है।
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