मेहलका अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT;
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटणीस (दीदी) ने बताया की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन में उन्होंने मुख्यमंत्री मा. शिवराजसिंह जी चौहान से आग्रह किया था कि समाज में विधवा महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शासकीय कार्यों और अभिलेखों में ऐसी महिलाओं के लिए, जिनके पति की मृृत्यु हो गई है ‘‘विधवा‘‘ शब्द के स्थान पर उन्हें ‘‘कल्याणी‘‘ शब्द से संबोधित किए जाने की स्वीकृति दी जाए। मुख्यमंत्री ने उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मंत्री-परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करने हेतु शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में शासकीय शब्दावली में ‘‘विधवा‘‘ की जगह ‘‘कल्याणी‘‘ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
मंत्री श्रीमती चिटणीस ने बताया कि मंत्री-परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में कल्याणियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत 18 से 79 वर्ष की कल्याणी को प्रति माह 300 रूपए और 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रतिमाह 500 रूपए की पेंशन दी जाएगी। इसके लिए हितग्राही को बी.पी.एल. की बाध्यता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कल्याणियों के पारिवरिक पुर्नवास के लिए राज्य सरकार कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रूपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करेंगी, जो कल्याणी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटणीस के अनुसार प्रदेश सरकार का यह निर्णय बहुत ही संवेदनशील और प्रदेश की कल्याणियों के आर्थिक व सामाजिक रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, साथ ही उनके पारिवारिक पुर्नवास को भी प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए मंत्री श्रीमती अर्चना चिटणीस ने सभी कल्याणी माताओं और बहनों की ओर से मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान का आभार माना है।
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