जितेंद्र वर्मा, हरदा ( मप्र ), NIT; राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी , हरदा , राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को होने जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, मार्गदर्शी सुझावों के अनुसार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों की प्रकृति भी स्पष्ट कर दी गयी है। बैंक देनदारी विवाद, श्रमिक विवाद, जल तथा विद्युत सम्बन्धी मुकदमा पूर्व प्रकरण इस लोक अदालत में रखे जायेंगे। उच्च न्यायालय, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को इस लोक अदालत में रखा जायेगा लेकि ट्रिब्युनल, फोरम, अर्ध न्यायिक जैसे राजस्व न्यायालय आदि में लम्बित प्रकरणों को इस लोक अदालत में नहीं रखा जायेगा। न्यायालयीन अन्य प्रकरणों के अर्न्तगत उन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा जो स्थानीय कानून के अर्न्तगत आते है। तीस नवम्बर 2016 तक संस्थित यातायात चालान के प्रकरण भी इस लोक अदालत में लिये जा सकेंगे । इसके अलावा बिजली और जल चोरी के असमझौता योग्य प्रकरण भी इस अदालत में रखे जा सकते हैं ।
प्रदेश प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने समस्त जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुये तदानुसार पालन कर प्रकरण निराकरण की कार्यवाही करने को कहा है। कुटुम्ब न्यायालय, उपभोक्ता विवाद परितोषण फोरम, श्रम न्यायालयों, रेलवे मजिस्ट्रेटों को भी इस आयोजन एवं प्रकरणों की प्रकृति से अवगत करा दिया गया है।
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