मेहलका अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT; माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आर. के. पाटीदार द्वारा महादेव पिता लक्ष्मण एवं नाथराव पिता मधुकर निवासी बीड़ महाराष्ट्र को अवैध चाकू और कटटा रखने पर आयुध अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में आज कारावस और अर्थदण्ड से दंडित किया है।
मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने बताया गया कि 16.02.2015 को शाहपुर थाना द्वारा मुखबिर की सूचना पर दो युवकों को कालूशाह बाबा की दरगाह, शाहपुर के पास च़ाक़ू एवं अवैध कटटा के साथ पकड़ा गया था । पुलिस ने पुछताछ की तो एक ने अपना नाम महोदव और एक ने अपना नाम नाथराव बताया। पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो उनके पास से एक हरे रंग के बैग में एक देशी पिस्टल, एक खटकेदार चाकू, बारह जिंदा कारतूस मिले जिसे पुलिस ने स्वतंत्र साक्षीगण के समक्ष जप्त किया और आरोपियों के विरूध्द धारा 25(1- बी) (बी) और 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम अंतर्गत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना की गई थी।
आज आरोपी महोदव को माननीय न्यायालय द्वारा 25(1- बी) (ए) में एक वर्ष सश्रम कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड और धारा 25(1-बी) (बी) में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी नाथराव को धारा 25(1- बी) (बी) में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावस की सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई।
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