अब्दुल वाहिद काकर, ब्यूरो चीफ, धुले (महाराष्ट्र), NIT:

विधायक अनूप अग्रवाल ने विधानसभा में पूर्व विधायक फारुक शाह द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन के कथित घोटाले का मुद्दा उठाकर हंगामा खड़ा कर दिया है। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि फारूक शाह ने भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ मिलकर धुलिया शहर में वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध रूप से जमीन हड़पी है।
अग्रवाल के अनुसार, शाह ने 2023 में धूलिया शहर में भूखंड संख्या 57 ए और 57 बी पर वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन प्राप्त की, जो नगर निगम के कब्जे में आवास के लिए आरक्षित थी। यह जमीन 2012 की विकास योजना में गरीबों के आवास के लिए आरक्षित की गई थी।
पूर्व विधायक फारुक के दबाव में अक्टूबर 2023 में वक्फ बोर्ड द्वारा इस जगह को मौलवी वाड़ा मस्जिद ट्रस्ट नाम किया है।
अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि शाह की मां ने इस स्थान पर 9500 वर्ग फीट जमीन के लिए नगर निगम को साबीरा बी शाह नाम का प्रस्ताव दिया था, जिसे नगर निगम ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड के साथ तीस साल के समझौते का प्रस्ताव नगर निगम के सामने रखा, जो मनपा ने माना नहीं। जबकि इस तरह का करार किया नहीं जाता है।
अग्रवाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने कॉटन मार्केट इलाके में 3300 मकानों की सरकारी जमीन पर भी मालिकाना हक दिखाया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड ने शहर की 117 भूमि अभिलेख भी अपने नाम कर ली हैं।
अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहा कि यह एक गंभीर मामला है और वक्फ बोर्ड को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अनुरूप एक व्यापक नया ट्रस्ट बनाने की मांग की है।
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