एम.एम. सिद्दीक़ी, भोपाल (मप्र), NIT:
पुलिस आयुक्त, भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्रा ने मध्यप्रदेश विधानसभा का चतुर्थ सत्र सोमवार, 16 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होकर 20 दिसम्बर 2024 के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी। कोई व्यक्ति किसी जुलूस/प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा। सत्रावधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5.00 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेक्टर-ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैल-गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो। यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 16 दिसम्बर, 2024 से 20 दिसम्बर, 2024 तक प्रातः काल 06:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक अथवा विधानसभा सत्र का सत्रावसान/स्थगित होने तक, जो पहले हो, निम्नलिखित मार्ग/क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा। लिली टॉकीज से 7 बटालियन के सामने वाला मार्ग, एम.व्ही.एम. कॉलेज, एयरटेल तिराह से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग। बाणगंगा चौराहा से जनसंपर्क कार्यालय से लोअर लेक मार्ग से राजभवन से ओल्ड विधानसभा चौराहा की ओर जाने वाला मार्ग। जिंसी चौराहा से पुराना सी. आई.डी. रेल अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल की ओर जाने वाला मार्ग। स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा। झरनेश्वर मंदिर चौराहे से ठण्डी सड़क, ठण्डी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा। पॉलिटेकनिक रोड/दूरदर्शन रोड भारत भवन रोड से माननीय मुख्यमंत्री निवास तक। नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, मुख्यमंत्री निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड, मैदा मिल सड़क के उपर का समस्त क्षेत्र, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, ओमनगर, वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र, पत्रकार भवन, नवीन विधानसभा की ओर पहुंचने वाली सड़क, सतपुडा भवन, विन्ध्यांचल भवन, वल्लभ भवन एवं अरेरा एक्सचेंज का क्षेत्र नीलम पार्क थाना जहांगीराबाद, शाहजहाँनी पार्क थाना तलैया, अम्बेडकर पार्क थाना टी टी नगर, चिनार पार्क थाना एम०पी०नगर। इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में आम सभा, पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रैली नहीं करेगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भा० द० वि० की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड के भागी होंगे। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन-साधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है। अत: द०प्र०स० की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। आदेश से व्यक्ति व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.