अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
राजधानी भोपाल के थाना ऐश बाग क्षेत्र में पति के दोस्त कमल सिंह के साथ मिलकर बेटी से दुष्कर्म कराने वाली माँ भावना पटेल को कोर्ट ने 20-20 साल की कठोर सजा एवं उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 09.05.22 को अभियोक्त्री ने थाना ऐशबाग में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की आरोपी कमल सिंह उसके पापा के दोस्त हैं, जिसे वह बचपन से जानती है। कमल सिंह का अक्सर उसके घर आना-जाना रहता है।
कमल सिंह ग्वालियर के रहने वाला है, लेकिन जब भी वह अपने काम से भोपाल आता था, उसके घर में ही रूकता था। 04.11.17 को कमल उसके घर आया था तब वह करीबन चार माह घर में रूका था। उसकी समय 26.11.17 में रात करीबन 7:00 बजे उसके पापा जाॅब पर गये थे तथा भाई भी घर पर नहीं था तब कमल सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और कहने लगा ‘मैं तुझे पसंद करता हूं और तुझसे शादी करूंगा, उस समय आरोपिया भावना जो कि अभियोक़्त्री की माता है उसके सामने बैठी हुई थी और उनके सामने ही आरोपी कमल को मना करने के बाद भी उसके साथ गलत काम किया, मैं चिल्ला रही तो आरोपिया भावना ने मेरा मुंह पर हाथ रख लिया था। डर के कारण तब उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी।
कमल ने कई बार उसके साथ उसके घर में ही उसके साथ जबरदस्ती की है और उसकी मम्मी आरोपिया भावना को इस बारे में सारी जानकारी थी। उसने मम्मी को कई बार कहा कि उसे अच्छा नहीं लगता तो उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं होता वह तुझसे शादी करेगा। कमल अक्सर उसके घर आता रहता है और 10-15 दिन के लिये घर में रूक कर जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। मार्च के माह मे भी कमल घर आया हुआ था, 09.03.22 शाम करीबन 06:00 बजे उसकी मम्मी मार्केट गई हुई थी तब कमल ने उसके मना करने के बाद भी उसके साथ गलत काम किया। दिनांक 14.03.22 को वह अपनी बुआ की बेटी के घर आ गई तब से वह दीदी के यहां ही रह रही है। उसने दीदी को सारी बात बताई।
उक्त घटना के आधार पुलिस थाना ऐशबाग पर अपराध क्रमांक 223/22 धारा 376-डी, 376(2)एन भादवि व 5/6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुऐ आरोपी कमल सिंह को धारा 376(2) एल एवं 376 (2) एफ भादवि 5 एल, एन/6, एवं 9एन/10 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपिया भावना पटेल को धारा 376/120-बी भादवि एवं 5एल,एन/17 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्डप से दण्डित का निर्णय पारित किया है।
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