मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रंधावा द्वारा अभियोजित प्रकरण में नाबालिग को शादी हेतु बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी जावेद को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर ने धारा 5(l)/6 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 376(3), 376(2)(N) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि में 01 वर्ष एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष एवं 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि, दिनांक 25/09/23 को दोपहर करीब 07.00 बजे को फरियादिया अपनी लड़की/अभियोक्त्री के साथ देवर के घर गयी थी। अभियोक्त्री अपनी मां को वहां से ब्यूटी पार्लर का बोलकर गई, जो वापस नहीं आई। रिश्ते दारान व आस पास नहीं मिलने पर थाना कोतवाली में अभियोक्त्री की रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी।
अभियोक्त्री को आरोपी के कब्जे से जीआरपी थाना भोपाल से दस्तयाब कर बुरहानपुर लाया गया। अभियोक्त्री ने पुछताछ में बताया कि वह जब अपनी मां के साथ अपने चाचा के यहां गयी थी तब उसके पास आरोपी के पास फोन आया और कहा कि वह उसे पसंद करता है तथा शादी करना चाहता है वह उसके साथ भाग चले तो वह उसकी बातों में आकर आरोपी के साथ चली गयी। आरोपी जावेद अभियोक्त्री को अपने साथ भोपाल ले गया तथा वहां होटल में अभियोक्त्री के साथ कई बार दुष्कर्म किया।
आरोपी अभियोक्त्री को लेकर भोपाल से नागपुर जाने के लिये रेल्वे स्टेशन पर गया तो वहां जीआरपी पुलीस द्वारा पुछताछ की गई। जीआरपी द्वारा अभियोक्त्री के मां-बाप को सुचना दी। अभियोक्त्री को आरोपी से दस्तायाब कर फरियादी की सूचना पर थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 335/23 अंतर्गत धारा 363, 366-A, 376, 376(3), 376(2)(N), भादवि एवं धारा 5(l)/6, 3/4 पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबध्द् कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी जावेद को धारा 5(l)/6 पॉक्सो एक्ट अनुकल्पित धारा 376(3), 376(2)(N) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि में 01 वर्ष एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष एवं 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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