अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल पुलिस ने एक ऐसे सफेदपोश गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो करोड़ों रूपयों को पशु संवर्धन यूनिट में लगा कर प्राप्त होने वाली 50% सब्सिडी हड़पने की योजना थी। जानकारी के अनुसर दिनांक 14/09/2024 को आवेदक सुखदेव प्रसाद अहिरवार बीज प्रमाणीकरण अधिकारी प्रधान कार्यालय म.प्र. राज्य प्रमाणीकरण संस्था भोपाल के द्वारा थाना प्रभारी थाना कोतवाली भोपाल के नाम पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा इमामी गेट शाखा भोपाल में जमा म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की एफडीआर की राशि 10 करोड रूपये का गबन करने के संबंध में आरोपीयान बी.डी नामदेव (भृत्य मध्यप्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था) एवं नोएल सिंह (शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक आँफ इंडिया इमामीगेट भोपाल) के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के संबंध मे एक लिखित आवेदन पेश किया।
प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपीयान बीडी नामदेव,नोएल सिहं के विरूद्ध अपराध क्रमांक 179/24 धारा 318(4),316(5),61(2) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत से ही नामजद आरोपीगण बीडी नामदेव एवं नोएल सिंह की तलाश पतारसी हेतु गठित SIT टीम द्वारा आरोपीयान के हर संभव स्थानों पर तलास किया, परन्तु आरोपीयान द्वारा अपने आप को गिरफ्तारी से बचने के लिए अपराध पंजीबद्ध की सूचना मिलने पर अपने पते से परिवार सहित अपने अपने मोबाईल नम्बर बंद कर फरार हो गये । अपराध की विवेचना मे संस्था की गबन की गई 10 करोड रूपये के संबंध में बीज प्रमाणीकरण संस्था प्रधान कार्यालय भोपाल, सेन्ट्रल बैंक आँफ इंडिया शाखा इमामी गेट भोपाल , यश बैंक शाखा एम पी नगर भोपाल से दस्तावेज प्राप्त किए गए।
प्राप्त दस्तावेज़ो के आधार पर म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के लेखा सहायक दीपक पंथी सहायक ग्रेड -03 की संलिप्तता के आधार पर दीपक पंथी को गिरफ्तार किया गया । तथा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जप्त किये गये । पूछताछ तथा विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर यश बैंक शाखा एम पी नगर के सीनियर सेल्स मेनेजर धनजंय गिरी एवं शैलेन्द्र प्रधान उर्फ आचार्य बाबा की मिलीभगत होने से आरोपीयान को गिरफ्तार कर दस्तावेज जप्त किये गये। मामले में 10 करोड रूपये की राशि को आरोपीयान द्वारा यस बैंक के खाते से विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने से संबंधित खातों को होल्ड करवाया गया । तथा खाताधारक राजेश शर्मा व पीयूष शर्मा की संलिप्तता पाये जाने से आरोपीयान को गिरफ्तार किया गया।
मामले के मुख्य आरोपी बृजेन्द्र दास नामदेव जो कि अपराध पंजीबद्ध की दिनांक से ही लगातार फरार चल रहा था। जो स्वंय को गिरफ्तारी से बचाने के लिये अलग अलग पते पर रहकर अन्य लोगों के मोबाईल का उपयोग कर पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था । तथा आरोपी समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया के आधार पर पुलिस की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुये था । उक्त आरोपी को बडी सूझबूझ एवं कडी मेहनत से तकनीकी संसाधनों के आधार पर प्रकरण के मास्टरमाईंड बृजेन्द्र दास नामदेव जिसे रीवा से अभिरक्षा मे लेकर गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। आरोपी बृजेन्द्र दास नामदेव से पूछताछ पर शासकीय राशि मे किए गए गबन का तरीका ए वारदात बताकर अन्य आरोपियों की मिलीभगत से शासकीय गबन की राशि को किस तरीके से एवं कैसे और कहां उपयोग किया गया बताया गया है ।
आरोपी बृजेन्द्र दास नामदेव के कब्जे से शासकीय राशि के पैसे से खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री एवं गबन करने मे प्रयोग किये गये कूटरचित दस्तावेज तथा संस्था की फर्जी सीलों को जप्त किया गया है । मामले में आरोपीगण द्वारा शासकीय पैसे से खरीदी गई 6.4 करोड रूपये की जमीन की रजिस्ट्री की छायाप्रति एवं अन्य फरार आरोपी द्वारा गबन की गई शासकीय राशि से खरीदे गए भूखण्ड कीमत करीबन 1.25 करोड रूपये एवं विभिन्न खातों में करीबन 51 लाख रूपये की राशि को बैक खातों में होल्ड करवाया गया है । इस प्रकार म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की कुल करीबन 8.65 करोड रूपये की राशि को वसूल किया गया है।
पुलिस टीम द्वारा म.प्र. बीज प्रमाणीकरण संस्था से उनके द्वारा विगत 05 वर्षों की बैंक में जमा की गयी एफ.डी.आर.का रिकार्ड प्राप्त किया गया है । जिसे पुलिस द्वारा खगाला जा रहा है तथा तसदीक उपरांत उक्त रिकार्ड मे अनियमितता पाये जाने पर पुलिस टीम द्वारा अग्रिम बैधानिक कार्यावाही की जाएगी तथा यह भी पाया गया है कि इस प्रकार शासकीय संस्थाओं दवारा शासकीय राशि के संधारण मे वित्तीय नियमों का सही से पालन नही किया जा रहा है। तथा शासकीय राशि के संधारण करने में शिथिलता बरती जा रही है इस संबंध में श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय भोपाल द्वारा संबंधित विभाग प्रमुख को पत्र जारी किया है।
तरीका –ए- वारदात:- म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के भृत्य बिजेन्द्र दास नामदेव ने अपने कार्यालयीन साथी दीपक पंथी सहायक ग्रेड-03 (लेखा सहायक), अपने अन्य साथी एजेंट बरूण कुमार, शैलेन्द्र प्रधान उर्फ आचार्य बाबा, सैन्ट्रल बैंक इंडिया शाखा इमामीगेट के शाखा प्रबंधक नोयल सिंह के साथ मिलकर म.प्र, राज्य बीज प्रमाणीकरण की 10 करोड रूपए की 02 एफडीआऱ को सैन्ट्रल बैंक इंडिया शाखा इमामीगेट मे जमा करवाया गया । तदउपरांत बृजेन्द्र दास नामदेव व एजेंट वरूण कुमार ने दीपक पंथी के साथ मिलकर सस्था की 10 करोड रूपए की मूल दोनो एफ.डी.आर. को प्राप्त किया। तथा बैंक प्रबंधक नोयल सिंह दवारा तैयार कूटरचित एफ.डी.आर. को संस्था के रिकार्ड में गुमराह करने के लिये रख दिया गया और विभाग की फर्जी सील तथा विभाग प्रमुख के फर्जी हस्ताक्षर से तैयार किये गये कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बृजेन्द्र दास नामदेव को आहरण एवं वितरण अधिकारी बताकर बैंक मैनेजर नोएल सिंह की मिलीभगत से संस्था की 10 करोड रूपये की एफ.डी.आर. को तोडकर 05-05 करोड की 02 डीडी तैयार की गई।
जिन्हें एजेंट वरूण कुमार के साथी यश बैंक शाखा एम.पी. नगर के सीनीयर सैल्स मैनेजर धनजंय गिरी की मिलीभगत से म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण की संस्था के नाम से भृत्य बृजेन्द्र दास नामदेव को बीज प्रमाणीकरण अधिकारी बताकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बगैर भौतिक सत्यापन के यश बैंक शाखा एम.पी. नगर में खाता खुलवाया जाकर डीडी की 10 करोड रूपये की राशि को खाते में ट्रांसफर करवाया गया। उक्त 10 करोड रूपये की राशि को शैलेन्द्र प्रधान उर्फ आचार्य बाबा द्वारा अपने अन्य साथीयों के साथ मिलकर विभिन्न विभिन्न बैंक में फर्जी फर्म तैयार कर उनके नाम पर चालू खाते खुलवाये गये एवं उक्त 10 करोड रूपये की राशि को बैंक के अधिकारीयों की मिलीभगत से अलग अलग बैंकों के करीबन 50 खातों में राशि को ट्रांसफर कराया गया।
जिस में खाताधारकों का कमीशन काटकर उक्त राशि को नगदी के रूप में खाता धारकों से प्राप्त किया गया । तथा गबन की गई राशि से करोडों रूपये की जमीन खरीदी गई । जिस पर आरोपीयान दवारा राष्ट्रीय पशु संबर्द्धन योजना के अंतर्गत खऱीदी गई जमीन पर 05-05 एकड मे 03 पृथक पृथक प्रोजेक्ट लगाने की योजना थी । शासकीय योजना के तहत एक प्रोजेक्ट में अधिकतम 05 करोड रूपये के लोन का प्रावधान है । जिस में उक्त योजना के अंतर्गत शासन से लोन मे 50 % सब्सिडी का भी प्रावधन था । आरोपीगण द्वारा इस प्रकार बीज प्रमाणीकरण संस्था के साथ गबन किए गए 10 करोड रूपयो को पशु संवर्धन यूनिट में लगा प्राप्त होने वाली 50% सब्सिडी हडपने की योजना थी।
गिरफ्तार आरोपीगण का विवरण:-
01 बृजेन्द्र दास नामदेव पिता स्व. श्री सीताराम नामदेव उम्र 53 साल निवासी ग्राम गुढ जिला रीवा हाल पता- बी 51 गौतम नगर थाना गोविन्दपुरा भोपाल भृत्य (म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था) आरोपी द्वारा विभाग की जानकारी होने से विभाग की फर्जी सील के आधार पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करना तथा उनका प्रयोग कर सीबीआई बैंक से शाखा प्रबंधक नोयल सिंह की मदद से एफ.डी.आर. को तुडवाकर 10 करोड रूपये की डीडी बनवाना तथा उक्त राशि को स्वंय के नाम के फर्जी दस्तावेज लगाकर यश बैंक में खोले गये फर्जी बैंक खाते में ट्रांसफर करवाना।
02 दीपक पंथी पिता बाबूलाल पंथी उम्र 44 साल निवासी वार्ड नंबर 8 गंज मोहल्ला विदिशा। सहायक ग्रेड-03(म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था) आरोपी दवारा संस्था की गोपनीय बैंकिग संबंधी जानकारी को अन्य साथियों के साथ साझा करना एवं स्वंय के आधिपत्य में रखे संस्था के महत्वपूर्ण कार्यालयीन दस्तावेजों को घटना में प्रयुक्त करना । एवं धोखाधडी करने के लिये कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में मदद करना।
03 धनंजय गिरी पिता स्व. सुरेन्द्रनाथ गिरी उम्र 48 साल निवासी रोहित नगर बाबडिया कला थाना शाहपुरा भोपाल सीनीयर सैल्स मैनेजर यस बैंक शाखा एम.पी. नगर भोपाल आरोपी दवारा मामले के अन्य आरोपीयान से मिलीभगत कर शासकीय राशि का गबन करने के लिये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बगैर सत्यापन किये खाता खोलना तथा उक्त राशि को अलग अलग फर्म के खातों में ट्रांसफर करवाना।
04 शैलेन्द्र प्रधान उर्फ आचार्य बाबा पिता स्व. श्री चन्द्रप्रकाश प्रधान उम्र 62 साल निवासी बी-37 रामायण बिल्डिंग कटाराहिल्स भोपाल ज्योतिष आचार्य़ (संचालक गुरू सानिध्य ज्योतिष केन्द्र कटाराहिल्स भोपाल) आरोपी दवारा अपने संस्थान में आने वाले लोगों को गुमराह कर उनके नाम पर फर्जी फर्म तैयार कर उनके नाम पर अलग अलग बैंक में चालू खाते खुलवाना एवं उनमें पैसे ट्रांसफर करवाना एवं उक्त पैसे को खाताधारकों से नगदी के रूप में प्राप्त करना।
05 राजेश शर्मा पिता स्व. श्री श्यामलाल शर्मा उम्र- 50 साल निवासी होलमार्क सिटी कोलार रोड भोपाल संचालक शर्मा एंड सन्स रातीबड भोपाल स्वंय के खाते में फर्जी बिलों के आधार पर गबन की राशि को ट्रांसफर करवाना तथा उक्त राशि में से अपना कमीशन काटकर मुख्य आरोपियों को नगदी के रूप में राशि देना।
06 पियूष शर्मा पिता स्व. श्री रामनारायण शर्मा उम्र – 44 साल निवासी सिंधी कालोनी जिला सीहोर संचालक हरसिद्धी इंटरप्राईजेज सीहोर स्वंय के खाते में फर्जी बिलों के आधार पर गबन की राशि को ट्रांसफर करवाना तथा उक्त राशि में से अपना कमीशन काटकर मुख्य आरोपियों को नगदी के रूप में राशि देना।
श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा उक्त कार्यावही करने वाले गठित अनुसंधान दल को 30 हजार रूपये के ईनाम की घोषणा की गई है।
सराहनीय भूमिका:- वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपीगण की गिरफ्तारी मे सहायक पुलिस आयुक्त शाहजहाँनाबाद निहित उपाध्याय, थाना प्रभारी हनुमानगंज निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक काशीराम कुशवाह, उनि. अमित भदौरिया, उनि संजीव धाकड, उनि माधव सिहं परिहार, उनि सुशील कुमार, प्रआर 1030 मनीष मिश्रा आरक्षक 3613 अजय तिवारी, आरक्षक 3476 गौतम सिकरवार, आरक्षक 3417 आशीष वर्मा,आरक्षक 3603 देवेन्द्र सिहोलिया,प्रआर.मोहन सिंह तथा आर.310 शिवम वर्मा (सायबर सेल पुलिस उपायुक्त कार्यालय जोन-03 भोपाल), आर.3352 पुष्पेन्द्र भदौरिया ( सायबर सेल उपायुक्त कार्यालय जोन-01) की सराहनीय भूमिका रही है।
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