मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर को ध्वस्त किया गया था जिसके आक्रोश में भीम आर्मी द्वारा पुतला दहन किया गया था। इसी के चलते श्री विजय कुमार मेढ़े और श्री दत्तू मेढे के विरुद्ध थाना लालबाग बुरहानपुर द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मिलने ने बताया कि इस झूठे मुक़दमे में श्रीमान प्रथम श्रेणी नाइक दंडाधिकारी महोदय, विद्वान न्यायाधीश राजकुमार भद्रसेन द्वारा लगभग 6 वर्ष बाद ओके दोनों आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।
श्री दत्तू मेढे ने जानकारी देते हुए बताया कि तत समय भीमआर्मी जिला अध्यक्ष विजय मेढे, दौरा एक अनुमति ली गई थी जिसमें अनुमति सिंधीबस्ती चौराहे के नाम से आवेदन किया गया था परंतु बाबू के द्वारा त्रुटि पूर्वक सिंधीपुरा होने के कारण लालबाग थाना अंतर्गत नेताओं के दबाव में हम पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें 6 साल बाद न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है। दत्तू मेढे का कहना है कि कुछ राजनेता झूठे मुकदमे बनाकर नए दलित नेताओं को उभरने नहीं देना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि यह प्रथम घटना नहीं है। ऐसी अनगिनत घटनाएं होती रहती है। परंतु हमें न्यायपालिका पर पूरा-पूरा विश्वास है और हमारी सच्चाई हमारे साथ में है। हम जो भी कार्य करते हैं बिना अनुमति के नहीं करते हैं। संविधानिक दायरे में ही अपना कोई भी कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए माननीय न्यायालय ने हमें दोष मुक्त कर दिया है। इस केस में अधिवक्ता हेमंत मेढे ने पैरवी की।
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