सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत खोरी के एक मामले में भारतीय खाद्य निगम मुजफ्फरपुर के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) नागेंद्र प्रसाद सिंह को सुनाई 2.5 वर्ष की कठोर कारावास एवं 30,000 रु. अर्थदंड की सज़ा | New India Times

अतीश दीपंकर, ब्यूरो चीफ, पटना (बिहार), NIT:

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत खोरी के एक मामले में भारतीय खाद्य निगम मुजफ्फरपुर के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) नागेंद्र प्रसाद सिंह को सुनाई 2.5 वर्ष की कठोर कारावास एवं 30,000 रु. अर्थदंड की सज़ा | New India Times

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने आज घूसखोरी के एक मामले में भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर (बिहार) के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) नागेंद्र प्रसाद सिंह को 2.5 वर्ष की कठोर कारावास (आरआई) के साथ 30,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई है।

सीबीआई ने भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) आरोपी श्री सिंह के विरुद्ध 19 मार्च 2010 को तत्काल मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप है कि, आरोपी ने बिल पास करने के लिए दाउदनगर, औरंगाबाद के शिकायतकर्ता से 5000 रुपए की माँग की। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 5000 रु. की मांग करने एवं स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा।

जांच पूर्ण होने के बाद सीबीआई ने उक्त आरोपी के विरुद्ध 28 सितंबर 2010 को आरोप पत्र दायर किया।

विचारण के पश्चात अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया एवं उन्हें तदनुसार सजा सुनाई।


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