खंडवा सांसद के चुनाव को चुनौती देने वाली एडवोकेट मनोज अग्रवाल की याचिका हाई कोर्ट ने की निरस्त, अब केंद्र सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे मनोज कुमार अग्रवाल | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

खंडवा सांसद के चुनाव को चुनौती देने वाली एडवोकेट मनोज अग्रवाल की याचिका हाई कोर्ट ने की निरस्त, अब केंद्र सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे मनोज कुमार अग्रवाल | New India Times

खंडवा संसदीय क्षेत्र के विजयी घोषित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ज्ञानेश्वर पाटिल के चुनाव को चुनौती देने वाली मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका क्रमांक 19/2024 में 7/11 के स्तर पर दिनांक 18 10 2024 को आदेश पारित कर निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल स्वयं अधिवक्ता होकर खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद पद के प्रत्याशी रहे हैं, ने दिनांक 20 10 24 को अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताएं वह जल्द ही माननीय हाई कोर्ट के दिनांक 18 10 24 के आदेश को चुनौती देने जा रहे हैं।

अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि 7/11 के इस प्रारंभिक स्तर पर निरस्त की गई क्रमांक 19/2024 को इस मूल आधार पर निरस्त किया गया है कि विजय घोषित प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को मध्य प्रदेश राज्य पावर लूम बनकर सहकारी संघ मर्यादित (पावरलूम फेडरेशन) के पद से हटाए/ पद मुक्त किए जाने के आदेश दिनांक 03/03/2020 से यह स्थापित नहीं होता कि उक्त ऑफिस राज्य सरकार के अधीन आता है और के होने भ्रष्टाचार (CORRUPTION) अथवा अभाक्ति (DISLOYALITY) के आरोप में पद से हटाया गया है।

अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय का उपदेश तुलती पूर्ण होकर उपदेश को वीणा केवल विधि अनुसार तुलसी पूर्ण होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान करते हुए उनका यह भी कहना है कि यदि कोई भी न्यायालय के अधिकारी(जज) उनके समक्ष प्रस्तुत वरिष्ठ न्यायालय अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट का प्रिसीडेंट (न्याय निर्णय) का जानबूझकर पालन नहीं करते हैं तो ऐसा करना माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत आता है।

यह क़ानून मान. सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है तथा इस मामले में भी उक्त आदेश दिनांक 18/10/ 24 पारित करते समय माननीय हाईकोर्ट ने अपने उक्त आदेश में दोनों न्याय निर्णय का उल्लेख तक नहीं किया है, जो कि मान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता मनोज कुमार अग्रवाल प्रस्तुत किए थे। इस आधार पर भी अग्रवाल ने कहा कि वह इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में के समक्ष उठाएंगे।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading