राष्ट्रीय पशु व राष्ट्रीय पक्षी के प्रति क्रूरता एक गैर जमानती अपराध | New India Times

मुबारक अली, ब्यूरो चीफ, शाहजहांपुर (यूपी), NIT:

राष्ट्रीय पशु व राष्ट्रीय पक्षी के प्रति क्रूरता एक गैर जमानती अपराध | New India Times

जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भानु देव शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कैम्प का आयोजन राजा अजय कुमार सिंह इण्टर कालेज, परौर में Animal Cruelty and protection of animals, Consumer Forum and Consumer Rights के विशय पर किया गया।

शिविर की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूश तिवारी ने की गई। सचिव ने पशु क्रुरता अधिनियम 1972 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जानवरों के प्रति हमे अच्छा व्यवहार करना चाहिये। राष्ट्रीय पशु व राष्ट्रीय पक्षी के प्रति क्रूरता एक गैर जमानती अपराध है जिसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती।

उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर जानकारी देते हुए कहा कि हमें किसी वस्तु को खरीदते समय उसका पक्का बिल लेना चाहिये। उन्होंने बताया कि किसी विवाद के लिए जिला उपभोगता न्यायालय में प्रार्थना पत्र देखकर अपने वाद का निस्तारण करा सकते हैं।

उन्होंने साइबर अपराध से सचेत रहने के लिए भी प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर प्रकाश डाला।

तहसीलदार कलान अजहर अंसारी द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम व तहसील स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी। अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने उपभोक्ता संरक्षण खसरा, खतौनी व विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की।

राकेश कुमार  थानाध्यक्ष परौर ने पुुलिस कार्यप्रणाली सम्बन्धी जानकारी दी। पूनम सिंह एस0आई  मिशन शक्ति थाना परौर ने  1090, 112, 181, व बाल सेवा योजना के बारे में बताया।

शिविर का संचालन लोक अदालत लिपिक  मोहम्मद अफजल ने किया गया। इसके अतिरिक्त इस शिविर में पी0एलवी0 रमेश चन्द्र, अनूप राममूर्ति कश्यप व कालेज के अध्यापक व छात्र-छात्राएं व ग्रामीण आदि मौजूद रहे।


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By nit

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