जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अवधेश गोस्वामी के दिशा निर्देशों पर पुलिस उपायुक्त जोन 02 श्री संजय अग्रवाल एवं अति. पुलिस उपायुक्त जोन 02 श्री महावीर प्रसाद मुजाल्दे एवं सहायक पुलिस आयुक्त गोविंदपुरा श्री दीपक नायक के निर्देशन में थाना प्रभारी पिपलानी एवं थाना प्रभारी गोविंदपुरा भोपाल ने की कार्यवाही।
घटना क्रम:- पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा आदेश क्रमांक पु.उपा/आसु.सु.सुरक्षा/शाखा/भो./693/24 दिनांक 17.08.24 जारी किया गया था आदेश के कंण्डिका क्र 5 में आदेशित किया गया था की होटल, होस्टल, छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे। होस्टल छात्रावास में ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण पूर्ण रूप से रजिस्टर में दर्ज करेंगे एवं निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से थाने पर देंगे। आदेश के पालन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा होटल होस्टल को चैक करने के निर्देश दिए था जिसके पालन में आज थाना गोविंदपुरा थाना पिपलानी में कार्यवाही की गयी।
कार्यवाही विवरण: थाना पिपलानी–इलाका भ्रमण में होस्टल के रजिस्टर चेक करने पर पाया गया कि शोर्य वायस होस्टल प्रकाश नगर अयोध्या वायपास एवं होटल ड्रीम इन इन्द्रपुरी में किरायदार व्यक्ति की जानकारी थाना पर नहीं दी गई जो पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश का उलंघन पाया गया। माननीय के आदेश के कंण्डिका क्र 5 में आदेशित किया गया है कि छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे होस्टल छात्रावास में ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण पूर्ण रूप से रजिस्टर में दर्ज करेंगे एवं निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से थाने पर देंगे आदेश के पालन में तस्दीक पर छात्रावास के मालिक पुष्पेन्द्र कुशवाह पिता राम तिरथ कुशवाह उम्र 28 साल नि 4 प्रकाश नगर अयोध्या वायवास रोड भोपाल एवं होटल ड्रीम इन इन्द्रपुरी के स्वामी पर धारा 223 बीएनएस का उल्लघंन करने पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया।
थाना गोविन्दपुरा– (1) दिनांक 28.09.24 को पुलिस टीम का गठन कर स्वास्तिक छात्रावास गौतम नगर को चैक किया गया छात्रावास संचालक अतुल खरे के द्वारा आदेश का उल्लंघन कर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाकर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन करना पाया गया। छात्रावास संचालक अतुल खरे पिता स्व. नरेश चंद्र खरे आयु 44 वर्ष निवासी म.नं. 52 शिव कस्तूरी वाटिका थाना कटारा हिल्स भोपाल के विरूद्ध धारा 35(2) बीएनएसएस का अपराध कायम कर अनुसंधान में लिया गया।
(2) दिनांक 29.09.24 को पुलिस टीम का गठन कर उन्नति गर्ल्स छात्रावास को चेक किया छात्रावास संचालक मोहन सिंह ठाकुर के द्वारा आदेश का उल्लंघन कर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाकर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता का उल्लघंन करना पाया गया। छात्रावास संचालक मोहन सिंह ठाकुर पिता किशन सिंह यु 34 साल निवासी ए 31 कस्तूरबा नगर भोपाल के विरूद्ध धारा 35(2) बीएनएसएस का अपराध कायम कर अनुसंधान में लिया गया।
(3) दिनांक 28.09.24 को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा महिलाओं के विरूद्ध घटित बलात्कार के आरोपियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। आदेश के पालन में टीम गठित कर थाना पर पंजीबद्ध अपराधों में कुल 15 प्रकरणों के आरोपियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अंतर्गत धारा 126, 135 बीएनएसएस के तहत अभियान चलाकर कार्यवाही की गई।
महत्वपूर्ण भूमिका:- निरीक्षक अनुराग लाल थाना प्रभारी पिपलानी, निरीक्षक अवधेश तौमर थाना प्रभारी गोविंदपुरा।
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