तेज आवाज में डीजे बजाने वाले वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने म.प्र. कोलाहल नियत्रंण अधिनियम के तहत की कार्यवाही | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

तेज आवाज में डीजे बजाने वाले वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने म.प्र. कोलाहल नियत्रंण अधिनियम के तहत की कार्यवाही | New India Times

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राकेश कुमार सगर (भापुसे) द्वारा ग्वालियर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को गणेश विसर्जन एवं जुलूसों के दौरान तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर एवं डीजे बजाने वालों के खिलाफ म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये। इसी अनुक्रम में अति0 पुलिस अधीक्षक शहर (मध्य) श्री अखिलेश रैनवाल द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर एवं डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

तेज आवाज में डीजे बजाने वाले वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने म.प्र. कोलाहल नियत्रंण अधिनियम के तहत की कार्यवाही | New India Times

वरिष्ठ अधिकारियों केे निर्देशों के परिपालन में सीएसपी मुरार श्री राजीव जंगले के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मुरार निरीक्षक मदन मोहन मालवीय के द्वारा थाना बल की टीम को गणेश विसर्जन एवं निकाले जाने वाले जुलूसों के दौरान तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर एवं  डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु लगाया गया। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कम्पनी बाग रोड पर एक लोडिंग वाहन में जोर-जोर से डीजे बजने की आवाज आ रही है।उक्त सूचना पर से पुलिस टीम ने बताये स्थान पर जाकर देखा तो वहां एक लोडिंग वाहन क्रमांक एमपी-17-जी-4279 में 01 जनरेटर, 06 बड़े-बड़े डीजे के साउण्ड बॉक्स, 02 एम्पलीफ़ायर व एक मिक्सर लगे थे, जो तेज आवाज में बज रहे थे। पुलिस टीम द्वारा वाहन चालक को पकड़कर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम तहसीलदार जाटव पुत्र गोटीराम जाटव निवासी ग्राम मठ का पुरा थाना हस्तिनापुरा जिला ग्वालियर का होना बताया। उक्त वाहन चालक अपने वाहन में जोर-जोर से अत्यधिक तेज आवाज में डीजे साउण्ड बजा रहा था। पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन चालक से डीजे साउण्ड बजाने की अनुमति के संबंध में पूछताछ की तो उसके द्वारा कोई अनुमति नहीं होना बताया गया।

पुलिस टीम द्वारा वाहन चालक को पकड़कर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम तहसीलदार जाटव पुत्र गोटीराम जाटव निवासी ग्राम मठ का पुरा थाना हस्तिनापुरा जिला ग्वालियर का होना बताया। उक्त वाहन चालक अपने वाहन में जोर-जोर से अत्यधिक तेज आवाज में डीजे साउण्ड बजा रहा था। पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन चालक से डीजे साउण्ड बजाने की अनुमति के संबंध में पूछताछ की तो उसके द्वारा कोई अनुमति नहीं होना बताया गया।

जबकि म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधि. 1985 की धारा 4 में स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे, आदि वादक यंत्र नहीं बजा सकता है। जिस पर से पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन चालक के कब्जे से एक लोडिंग वाहन, 01 जनरेटर, 06 बड़े-बड़े डीजे के साउण्ड बॉक्स, 02 एमप्लीफायर व एक मिक्सर को विधिवत जप्त किया गया। मुरार पुलिस द्वारा पकड़े गये वाहन चालक के विरूद्ध इस्त.क्र.-04/24 धारा 15 सहपठित धारा 4,16 म.प्र.कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1985 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

नाम आरोपीः- तहसीलदार जाटव पुत्र गोटीराम जाटव निवासी ग्राम मठ का पुरा थाना हस्तिनापुरा जिला ग्वालियर।

बरामद मशरूका:- एक लोडिंग वाहन क्रमांक एमपी-17-जी-4279, 01 जनरेटर, 06 बड़े-बड़े डीजे के साउण्ड बॉक्स, 02 एमप्लीफायर व एक मिक्सर जप्त किया गया।

सराहनीय भूमिका:- थाना प्रभारी निरी0 मदन मोहन मालवीय, प्र.आर0 प्रेमचंद सिंह, कप्तान सिंह, आर0 दीपक वर्मा, संजीव बसेडिया, योगेन्द्र सिंकरवार, राजेश परिहार, राजू मोगिया की सराहनीय भूमिका रही।


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By nit

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