सेन्ट्रल जेल ग्वालियर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बंदियों को‌ दी गई कानूनी जानकारी | New India Times

गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

सेन्ट्रल जेल ग्वालियर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बंदियों को‌ दी गई कानूनी जानकारी | New India Times

जेल पाप भोगने का स्थल न होकर अपराध के प्रायश्चित किए जाने का स्थान है, यहां बंदी दृढ़ इच्छाशक्ति बनाए रखते हुए अपराध का प्रायश्चित कर सकते हैं। कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता। अपराध के समय की परिस्थितियां, क्रोध,संगत, नशा आदि भी इसके कारण हो सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023  में उपबंधित प्लीबार्गेनिंग 7 वर्ष से कम सजा से दंडनीय मामलों (आपवादिक प्रकरणों के अलावा) में अपराध का प्रायश्चित किए जाने का एक अच्छा विकल्प है।

सेन्ट्रल जेल ग्वालियर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बंदियों को‌ दी गई कानूनी जानकारी | New India Times

जिसके माध्यम से अपराधी की सजा को कम किया जा सकता है। हर बंदी को विचारण के दौरान अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के माध्यम से रखे जाने का अधिकार होता है। यह बात प्रधान जिला न्यायाधीश श्री पी सी गुप्ता के आदेश पर सेन्ट्रल जेल ग्वालियर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में श्री आशीष दवंडे जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर ने मुख्य अतिथि के रूप में कही।

सेन्ट्रल जेल ग्वालियर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बंदियों को‌ दी गई कानूनी जानकारी | New India Times

कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने विचाराधीन बंदियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों की जानकारी के साथ प्लीबार्गेंनिग (सौदा अभिवाक्) की जानकारी भी प्रदान दी।

सेन्ट्रल जेल ग्वालियर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बंदियों को‌ दी गई कानूनी जानकारी | New India Times

इस अवसर पर कार्यक्रम में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री प्रवीण मित्तल ने बंदियों को उपलब्ध निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता के बारे में अवगत कराते हुए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के संबध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने एवं आभार प्रदर्शन सहायक जेल अधीक्षक श्री प्रवीण त्रिपाठी ने किया।इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री विदित सिरवैया,वरिष्ठ जेल उप अधीक्षक श्री राम गोपाल पाल,सहायक जेल अधीक्षक श्री विपिन दंडोतिया सहित बंदी उपस्थित रहे।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading