जघन्य सनसनीखेज़ प्रकरण: नाबालिग का अपहरण कर बालिका से बारंबार दुष्कर्म कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माना से किया गया दंडित | New India Times

मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

जघन्य सनसनीखेज़ प्रकरण: नाबालिग का अपहरण कर बालिका से बारंबार दुष्कर्म कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माना से किया गया दंडित | New India Times

न्‍यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नरदेव द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 04/24 थाना जुन्नरदेव के अपराध क्रमांक 488/2023 में आरोपी अरविंद उर्फ बंटी पिता सुरेश बेलवंशी उम्र 29 साल निवासी पनारा चौकी डुंगरिया थाना जुन्नरदेव जिला छिन्दवाड़ा को  धारा-  363  भादवि  में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू अर्थदंड, धारा- 5(R)/6, 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) एवं 5000- 5000/- रु अर्थदंड से दंण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्रीमती गंगावती डेहरिया विशेष लोक अभियोजक तह.जुन्नरदेव जिला-छिन्दवाड़ा द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

घटना का विवरण:- गंगावती डेहरिया विशेष लोक अभियोजक तह.जुन्नरदेव जिला-छिन्दवाडा द्वारा घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया की दिनांक 24.11.2023 को शाम करीब 07.00 बजे ग्राम में लगे मेला घूमने गई नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण कर उसे  अपने साथ भोपाल लेकर गया और अभियोक्‍त्री को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्‍कर्म की घटना कारित किया।

उस अवधि में आरोपी द्वारा किसी अन्य महिला से भी बातचीत व प्रेमप्रसंग रखने से बालिका द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर आरोपी द्वारा अभियोक्त्री को अपने रास्ते से हटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अभियोक्त्री को घर वापिस ले जाकर हिंगलाज मंदिर में शादी कर लेने का झांसा देकर दिनांक 17/12/23 को भोपाल से वापिस अपने गांव पनारा लेकर आया तथा रात्रि अधिक हो जाने का बोलकर  आरोपी अपने पिता के खेत के पास स्थित तलघर  (wcl मेंगजिन का पुराना कुआ ) में लेकर गया और  तलघर में पुनः आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती गलत काम किया व अभियोक्त्री को जान से मारने की नियत से कुआं में धकेल दिया जिससे अभियोक्त्री तलघर वाले कुएं में गिर गई व कुएं की दीवार में लगी मोटी लकड़ी / झाड़ियों की जड़ों को पकड़ कर लटक गई और अभियोक्त्री बचाव के लिए चिल्लाने लगी तो आरोपी द्वारा उस पर कई बार पत्थर फेंककर उसे कुएं के पानी में गिराने का प्रयत्न किया उपरांत आरोपी वहां से चला गया।

रात भर कुएं के अंदर लटके रहने के दौरान अभियोक्त्री द्वारा बचाव बचाव चिल्लाते रहने पर दूसरे दिन सुबह सुबह घटनास्थल के आसपास के कृषकों द्वारा अभियोक्त्री की आवाज सुनने पर कुएं के पास आए एवं ग्रामीणों की मदद से रस्सी का झूला बनाकर अभियोक्त्री को कुएं से बाहर निकाला गया, जो अभियोक्त्री द्वारा ग्रामीण जन में से ग्राम कोटवार को पहचानने से ग्राम कोटवार के जरिए परिजनों से संपर्क कर मौके पर बुलवाई बाद परिजनों के हमराह थाना आकर अभियोक्त्री द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की रिपोर्ट दर्ज कराने  पर से थाना जुन्नरदेव में अभियुक्‍त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण में थाना प्रभारी आर . पी. कवरेती के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक पूनम उइके, उपनिरीक्षक संजय सोनवानी द्वारा विवेचना की गई एवं विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायदृष्टांत  से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दंण्डित किया गया।


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