अविनाश द्विवेदी, कटनी ( मप्र ), NIT; कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने भारतीय मुद्रा लेने से इंकार करने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य सामने आ रहे हैं कि बैंकों, पेट्रोल पंपों, प्रतिष्ठानों और बाजारों में व्यापारियों द्वारा सिक्के नहीं लिये जा रहे हैं। यह भातीय मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन है। मुद्रा अधिनियम के अंतर्गत सिक्के नहीं लेने पर अपराध बनता है। इस लिये उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर पालिक निगम, जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों और जिले के सभी तहसीलदार व कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। जारी पत्र में उन्होने आदेशित किया है कि सिक्के लेने से यदि कोई भी बैंक, व्यापारी, प्रतिष्ठान अथवा दुकानदार मना करता है, तो नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराकर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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