अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल में अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लीनिक एवं पैथोलॉजी सेंटर्स पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।
बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों में 24 क्लीनिक एवं पैथोलॉजी सेंटर्स की जांच की गई है। निरीक्षण दल द्वारा चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल का पंजीयन, मप्र उपचार्यगृह एवं रूज़ोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, गुमास्ता लाइसेंस की जांच की जा रही है।
सोमवार को कार्यालय द्वारा गठित 8 दलों द्वारा भोपाल के विभिन्न इलाकों में संचालित 17 क्लीनिक्स में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों की सघन जांच की गई थी। इन सभी के दस्तावेजों सहित अन्य जानकारियों का परीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु पुलिस, नगर निगम, औषधि प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सूचना दी गई है ताकि संबंधितों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके।
मंगलवार को 7 जगह निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बालाजी नगर खजूरी कला में कपिल विकास क्लिनिक, शहीद नगर में सेंटर पैथालॉजी और बाणगंगा इलाके में क्लिनिक चला रहे डॉ आमिर हुसैन के पास सीएमएचओ द्वारा जारी लाइसेंस नहीं पाया गया। खजूरी कला क्षेत्र में शिवलोक कॉलोनी स्थित शिव शक्ति क्लिनिक में बच्चू राम प्रजापति द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति की जगह एलोपैथी से इलाज की जानकारी मिली है। इसी प्रकार एस ओ एस के सामने मीरा विकास क्लीनिक चला रहे संतोष कुमार चौधरी के पास बीएचएमएस डिग्री है, जबकि इनके पास एलोपैथी की दवाइयां मिली हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि इन सभी क्लिनिक्स को आगामी आदेश तक संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध रूप से चिकित्सा कर रहे लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है साथ ही शासन द्वारा निर्धारित सभी अनुमतियां प्राप्त करने के बाद ही चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाएगी।
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