एक जुलाई से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने क्राइम मीटिंग लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश | New India Times

यूसुफ खान, ब्यूरो चीफ, धौलपुर (राजस्थान), NIT:

एक जुलाई से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने क्राइम मीटिंग लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश | New India Times

जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की 1 जुलाई से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सम्बन्ध में क्राइम मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नये कानूनों में डिजिटल तौर पर एफआईआर नोटिस समन ट्रायल रिकॉर्ड फारेंसिक केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किए जाने का प्रावधान किया गया है तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए बनाई गई एसएसओपी के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

ई साक्ष्य एवं ई बीट बुक के संबंध में जानकारी देकर इनकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण अवैध गतिविधियों की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश दिए है। पुलिस अधीक्षक ने पोक्सो एवं एसटी/एससी एक्ट दहेज हत्या एवं हत्या के लंबित प्रकरणों को गम्भीरता से लेकर जल्द निस्तारण करने संपत्ति संबंधी अपराधों चोरी नकबजनी व लूटपाट जैसी वारदातों का जल्द खुलासा करते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए इसके साथ ही जिले में राजपाशा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

cctns पर एफआईआर एवं उनके नतीजा चार्जशीट/एफआर का समय पर इन्द्राज करने के भी निर्देश दिए है सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में और अधिक बेहतर तरीके से कार्य करने के भी निर्देश दिए गए है, इसके साथ ही शादियों के सीजन को देखते हुए पार्किंग आदि की व्यवस्था बेहतर करने और आगामी मौहर्रम के त्यौहार को शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तीनों नये आपराधिक कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देते है इन कानूनों में समानता और निष्पक्षता के साथ-साथ न्याय पर बल दिया गया है जिससे सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

न्याय प्रणाली में नये आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल है साथ ही न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए भी नए प्रावधान किए गए है वहीं अपराध एवं दंड को नये तरीके से परिभाषित किया गया है, नये कानूनों से त्वरित न्याय की प्रक्रिया है, वहीं आपराधिक न्याय प्रणाली में भी बदला गया है एवं पुलिस की जबावदेही और पारदर्शिता पर बल दिया गया है। क्राइम मीटिंग के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाडी कमल कुमार जांगिड सहित जिले के सभी वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारी गण उपस्थित रहे।


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