शहर में लगे समस्त होर्डिंग और उनके खंबे (पोल) ज़मीन से उखाड़ने की बड़ी कार्यवाही पर पत्रकारों ने निगमायुक्त को पुष्प गुच्छ भेंट कर किया धन्यवाद ज्ञापित | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

शहर में लगे समस्त होर्डिंग और उनके खंबे (पोल) ज़मीन से उखाड़ने की बड़ी कार्यवाही पर पत्रकारों ने निगमायुक्त को पुष्प गुच्छ भेंट कर किया धन्यवाद ज्ञापित | New India Times

मुम्बई के घाटकोपर में विगत दिनों हुए होर्डिंग हादसे में 14 से अधिक लोगों की मृत्यु और 70 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी उमेश जंगाले, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एवं बोहरा समाज की मशहूर शख्सियत मुल्ला तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने संयुक्त रूप से बुरहानपुर में विभिन्न क्षेत्रों में लगे होर्डिंग हटाने को लेकर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव से मांग की थी। इस  मांग को निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए संबंधित होर्डिंग एजेंसियों को नोटिस जारी कर होर्डिंग हटाने के लिए कहा गया था।

जिसके बाद होर्डिंग एजेंसियों द्वारा होर्डिंग से लोहे की फ्रेम तो हटाई गई थी लेकीन खंबे (पोल) वहीं गढ़े रहने दिए थे, इस बात की मीडिया में खबर वायरल होने के बाद निगम आयुक्त को जानकारी लगी कि होर्डिंग से केवल फ्रेम ही निकाली गई और खंबे वहीं यथावत हैं, तो निगमायुक्त ने अधिकारियों को शहर में लगे आधे अधूरे होर्डिंग और उनके खंबे भी हटाने के निर्देश दिए, इसके बाद निगम अधिकारी संजय तिवारी सहित निगम कर्मचारियों द्वारा शहर में लगे आधे अधूरे होर्डिंग व खंबे हटाने की कार्यवाई की गई। जिसमें सिंधी बस्ती चौराहा, पांडारोल नाला, शनवारा सहित विभिन्न स्थानों से होर्डिंग व खंबे जेसीबी मशीन से उखाड़े गए।

जनहित से जुड़े मुद्दे पर कार्यवाई करने के बाद सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव तफज्जुल हुसैन मुलायाम वाला, तौकीर आलम, सादिक दुर्रानी, शेख वसीम, विनोद लोंढे, भगवानदास शाह, प्रीतम महाजन, अनील महाजन, संदीप भाल सिंह, कलीम खान, सोहेल खान, फैसल समरोज, सहित अन्य पदाधिकारियों ने निगमायुक्त को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन कर धन्यवाद ज्ञापित किया। सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले और मुल्ला तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने कहा कि जनहित, शहर हित से जुड़े मुद्दे को निगमायुक्त ने पूरा किया जिस हेतु हम उनके आभारी हैं।

उन्होंने कहा कि होर्डिंग मालिकों द्वारा नगर निगम से एक होर्डिंग की अनुमति लेकर उसकी आड़ में 10 अवैध होर्डिंग लगा रखें थे, जिससे शासन को भी लाखों रुपयों के राजस्व को क्षति पहुंच रही थी। इन अवैध होर्डिंग से कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती थी, क्योंकि कई वर्षो से लगे होर्डिंग के खंभों को जंग लग गया था, इन होर्डिंगों से प्राचीन ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर की सुंदरता खत्म हो रही थी। आमजन मानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होर्डिंग हटाने वाली ऐसी बड़ी कार्यवाई प्रदेश में पहली बुरहानपुर में हुई है, जिसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया और निष्पक्ष कार्यवाई की गई।

वहीं राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव मुल्ला तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला ने कहा कि निगम आयुक्त ने होर्डिंगों के मकड़ जाल और शहर की सुंदरता को मुंह चिढ़ाने वाले होर्डिंग से आमजन को मुक्ति दिलाई है। यह शहर हित में बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय और बड़ा कदम है। इस कार्यवाही से शहर की सुंदरता में निखार आया है और होने वाले हादसों पर भी अंकुश लगा हैं।

अब होर्डिंग के स्थान पर लगेगें यूनी पोल्स, जानें क्या होंगे नए नियम

निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम अधिनियम में आउटडोर मीडिया रूल्स के तहत 75 लोकेशन निगम प्रशासन ने चिन्हित की है, जिसमें जनसुरक्षा और कोई घटना घटित नहीं हो और वह सुरक्षित स्थान हो ऐसे स्थानों पर केवल 75 यूनी पोल्स की नए सिरे से निगम से विधिवत अनुमति लेना होगी। वह भी इंजीनियर से अप्रूवल होने के बाद ही अनुमती दी जाएंगी। 75 यूनी होर्डिंग लगाने की अनुमति का कार्य भी निगम की एमआईसी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कराकर प्रारंभ किया जाएगा। जिन जगहों पर 75 यूनी पोल्स (होर्डिंग) लगेगें। निगम प्रशासन ने उनका सर्वे भी कर चिन्हित कर लिया है। जन सुरक्षा को देखते हुए निगम प्रशासन केवल यूनी पोल्स होर्डिंग लगाने की ही अनुमति जारी करेगा।

मतलब किसी प्रकार की वजनदार फ्रेम या वजनी सामान का उसमें उपयोग नहीं किया जाएंगा और इसके साथ ही वह तेज़ हवा, आंधी से गिरे नहीं, इस का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि आउटडोर मीडिया रूल्स के तहत निजी मकान और ऑफिस पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन (एडवर्टाइजमेंट) करने के पूर्व निगम प्रशासन से बकायदा अनुमति लेना पड़ेगा। निगम द्वारा तय किए गए शुल्क राशि के भुगतान करने के बाद ही मकान, प्रतिष्ठान पर एडवर्टाइजमेंट कर सकेंगे।

दुकान के निर्धारित बोर्ड के अलावा अन्य तरीके के विज्ञापन (एडवर्टाइजमेंट) की अनुमति लेकर निगम में शुल्क अदा करना होगा, इसके बाद ही दुकानदार अपनी दुकान पर दुकान का बोर्ड छोड़कर अन्य प्रकार के विज्ञापन कर सकते हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों को नोटिस जारी कर कार्रवाई भी की जाएंगी। निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि निगम द्वारा ऐसे मकान और प्रतिष्ठान,, जो निगम प्रशासन को कोई शुल्क अदा नहीं कर रहे हैं और विज्ञापन का प्रचार प्रसार उनके घर व दुकान में किया जा रहा है, ऐसे मकानों का भी निगम ने सर्वे कंपनी से सर्वे कराया गया है। उन सभी को नियम अनुसार अनुमति लेने को कहा हैं। निगम द्वारा तय की गई राशि का भुगतान करके ही वह मकान व प्रतिष्ठान पर (एडवर्टाइजमेंट) कर सकेंगे।


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