1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे नवीन आपराधिक अधिनियम को लेकर ग्वालियर में किया गया प्रशिक्षण का आयोजन | New India Times

संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे नवीन आपराधिक अधिनियम को लेकर ग्वालियर में किया गया प्रशिक्षण का आयोजन | New India Times

01 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे नवीन आपराधिक अधिनियम-2023 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस कंट्रोल रूम सभागार ग्वालियर में पुलिस के राजपत्रित अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अखिलेश रैनवाल व अति0 पुलिस अधीक्षक शहर (मध्य) श्री गजेन्द्र सिंह वर्धमान सहित पुलिस के राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में नवीन कानून संबंधी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों से कहा कि 01 जुलाई से नये कानून को प्रभावी बनाने के लिये सभी एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर लगी हुई हैं और अब हम सभी की नवीन कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। नवीन कानून न्याय पर आधारित है और पुलिस का उद्देश्य है कि पीड़ित को इसके माध्यम से शीघ्र व सुलभ न्याय मिले।

प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा जिले के थानों में पदस्थ थाना प्रभारियों को नवीन प्रक्रियाओं के तहत हुए बदलाव से अवगत कराकर उनका 01 जुलाई 2024 से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा कहा कि 01 जुलाई को थाने में आने वाले सभी फरियादियों की कार्यवाही थाना प्रभारी स्वयं करें, जिससे किसी तरह की परेशानी आमजन को न हो सके और आप सभी को थाने में आने वाले पीढ़ित के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रखते हुए उनकी सुनवाई करें। दिनांक 01 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून लागू होने जा रहा है, इसलिए 01 जुलाई को जिले के समस्त थानों में महिला, युवा, छात्र, वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों, स्व सहायता समूह के सदस्यों, शांति समिति के सदस्यों तथा अन्य प्रबुद्धजनों को आमंत्रित कर नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा और आमजन, महिला तथा बच्चों को नवीन कानून से होने वाले फायदे से अवगत कराया जाए।

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पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों को कहा कि आप सभी अपने-अपने मोबाइल में ई-संकलन एवं ई-साक्ष्य एप आवश्यक रूप से डाउनलोड करें। ई-साक्ष्य एप में फोटो/वीडियो दर्ज करना सभी अधिकारियों को आना चाहिए इसके लिए आप सभी को उक्त कार्य में पारंगत होने की आवश्यकता है और नवीन कानून से संबंधित जानकारियां अन्य विवेचकों से भी साझा करना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग से नवीन कानून का सफल क्रियान्वयन होगा। उपस्थित राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारियों को प्रशिक्षण के दौरान नवीन क़ानून की क्रियान्वयन की दिशा में सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में हुए बदलाव को पॉपर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को नवीन कानून में होने वाले परिवर्तनों और उनके सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पक्ष के संबंध में जानकारी दी गई और जीरो एफआइआर, ई-एफआइआर पर विस्तृत चर्चा की।


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