गुलशन परूथी, ब्यूरो चीफ, दतिया (मप्र), NIT:
बता दें अपर जिला मजिस्ट्रेट विनोद भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 मई 2024 को दिल्ली में बेबीकेयर अस्पताल में विधुत केवल जलने के कारण हुई दुखद दुर्घटना को संज्ञान में लेते हुए दतिया में स्थित निजी रामराजा सरकार जनरल हॉस्पिटल, सिद्धी विनायक हॉस्पिटल, वेदिका मल्टीस्पेशलिटी (बुन्देलखण्ड) हॉस्पिटल और लाड़ो रत्न मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में फायर फाईटिंग सिस्टम, एवं अस्पताल में फायर फाईटिंग हेतु फायर सेफ्टी ऑफीसर की नियुक्ति एवं अस्पताल स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता पाई गई। विधुत सुरक्षा संबंधित विद्युत ऑडिट सर्टीफिकेट नहीं पाया गया।
फायर एनओसी प्राप्त नहीं पाई गई लूज वायरिंग एंव अन्य सुरक्षा साधनों के निरीक्षण हेतु दल गठित किया गया था। गठित जांच दल द्वारा रामराजा सरकार जनरल हॉस्पिटल में अस्पताल में फायर फाईटिंग हेतु फायर सेफ्टी ऑफीसर की नियुक्ति एवं अस्पताल स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता पाई गई। विधुत सुरक्षा संबंधित विद्युत ऑडिट सर्टीफिकेट नहीं पाया गया। फायर एनओसी प्राप्त नहीं पाई गई।सिद्धी विनायक हॉस्पिटल में जांच दल को अस्पताल में फायर फाईटिंग हेतु फायर सेफ्टी ऑफीसर की नियुक्ति एवं अस्पताल स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता पाई गई। विधुत सुरक्षा संबंधित विद्युत ऑडिट सर्टीफिकेट नहीं पाया गया। फायर एनओसी प्राप्त नहीं पाई गई।
वेदिका मल्टीस्पेशलिटी (बुन्देलखण्ड) हॉस्पिटल में जांच दल को फायर सिलेण्ड़र पर अंतिम तिथि नहीं पाई गई। फायर सिस्टम हर तल पर एक ही पाया गया जो कि कम है, फायर एक्सटिंग्विशर कार्यरत नहीं पाया गया। सुरक्षा संबंधित कोई साईन बोर्ड नहीं पाया गया। आपातकालीन सेवाओं को दर्शाने हेतु कोई फोटो एवं स्टीकर नहीं पाया गया, वायो मेडीकल वेस्ट संधारण हेतु प्रक्रिया का अभाव पाया गया। विधुत कनेक्शन के तार खुले पाये गए जो कि दुर्घटना को आशंकित करते हैं। लाडो रत्न मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच दल को आपातकालीन सेवाकों को दर्शाने हेतु कोई फोटो एवं स्टीकर नहीं पाया गया।
विधुत सुरक्षा से संबंधित विधुत ऑडिट सर्टीफिकेट नहीं पाया गया। फायर एनओसी प्राप्त नहीं पाई गई। ऑक्सीजन सिलेण्ड़र की सुरक्षा हेतु इंतजाम नहीं पाये गए। फायर सिलेण्डर पर अंतिम तिथि नहीं पाई गई। सुरक्षा संबंधित केाई साईन बोर्ड, फायर प्लान, सेफ्टी टेप नहीं पाया गया। फायर फाईटिंग सिस्टम कार्यरत नहीं पाया गया। अपर कलेक्टर विनोद भार्गव द्वारा उक्त चारों हॉस्टिपल को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर निरीक्षण में पाई गई कमियों को सात दिवस में पूर्ण करने को कहा है। निर्धारित समयावधि में पाई गई कमियों को पूरा न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत म.प्र. नर्सिग होम एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत अस्पताल प्रबंधन के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
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