मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
2024 को माननीय सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 60/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी हीरामन बंदेवार पिता डोमा उर्फ सुखदयाल बंदेवार उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम खैरवाड़ा, पानी की टंकी के पास, थाना मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा हाल निवासी वार्ड नंबर 5, मैगजीन लाइन, परासिया, थाना तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा को राजू बंदेवार निवासी खैरवाड़ा थाना मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा की हत्या करने का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26/06 /2023 को ग्राम खैरवाड़ा में जब राजू बंदेवार आरोपी हीरामन से अपने 300 रुपए वापिस मांगने गया था, तब आरोपी हीरामन द्वारा पैसे के लेनदेन को लेकर राजू के साथ आरोपी के घर के सामने वादविवाद लड़ाई झगड़ा किया गया और जब राजू अपने घर वापिस चला गया तो आरोपी द्वारा पुनः राजू को आवाज देकर वापिस बुलाया और उसके साथ वादविवाद प्रारंभ कर दिया। बाद विवाद के दौरान आरोपी हीरामन द्वारा गुस्से में अपने पास रखी बाल काटने की कैंची निकाली और राजू बंदेवार के सीने में मार दी। जिससे राजू घायल होकर नीचे गिर गया।झगड़े की आवाज़ सुनकर राजू का भाई राकेश और उसकी भाभी घर से निकल कर घटना स्थल पर पहुंचे।
राजू को उसके भाई राकेश बंदेवार द्वारा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा राजू को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर मोहखेड़ थाना पुलिस के उपनिरीक्षक अनिल कुमार उइके द्वारा मृतक राजू के भाई राकेश बंदेवार की रिपोर्ट पर देहाती नालिसी लेख की गई, जिसके आधार पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया तथा थाना मोहखेड़ में आरोपी हीरामन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध क्रमांक 338/2023 पंजीबद्ध किया गया।
घटना के पश्चात घटना स्थल से सादी और खून आलूदा मिट्टी जप्त की गई, तथा मौका नक्शा तैयार किया गया। आरोपी से पूछताछ कर आरोपी से खून लगी बाल काटने की कैंची तथा कपड़े जप्त किए गए। जप्तसुदा कैची व अन्य वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु फोरेंसिक लैब भेजा गया। पुलिस द्वारा साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण से संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध विचारण प्रारंभ किया गया तथा साक्षियों के सत्र न्यायालय में कथन लेखबद्ध किए गए। विचारण पश्चात साक्षियों के कथनों एवम अन्य साक्ष्य के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय छिन्दवाड़ा श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आरोपी हीरामन को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत राजू की हत्या का दोषी पाते हुए, आरोपी हीरामन को आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000/–रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।प्रकरण की विवेचना निरीक्षक गोपाल घासले एवम उपनिरीक्षक अनिल कुमार उइके द्वारा की गई। मध्य प्रदेश शासन की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।
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