साबिर खान, मीरा-भाईंदर/मुंबई (महाराष्ट्र), NIT:
मीरा-भाईंदर शहर में पत्रकार शशि शर्मा के मामले में पुलिस ने मनसे पदाधिकारी संदीप राणे और उनके सहयोगियों के खिलाफ पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया है।
पत्रकारों पर हो रहे हमलों को रोकने के साथ-साथ पत्रकारों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है। इसी के अंतर्गत पत्रकार शशि शर्मा को धमकाने वाले मनसे पदाधिकारी संदीप राणे और उनके सहयोगियों के खिलाफ मीरा-भाईंदर शहर में पुलिस ने पहला मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार शशि शर्मा द्वारा प्रकाशित एक सामान्य खबर का बहाना लेकर 15 फरवरी के दिन मनसे जिलाध्यक्ष संदीप राणे व पुलिस एफ.आई.आर. में नामजद उनके सहयोगियों ने शशि शर्मा को मानसिक रुप से काफी उत्पीड़ित किया साथ ही अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गंभीर रुप से धमकी भी दी और उसी दिन शाम के वक्त भाईंदर (प.) में स्थित उनके साप्ताहिक अख़बार दबंग खबरें के दफ्तर के बाहर मनसे महिला कार्यकर्त्ताओं की भीड़ जमा हो गई पर समय रहते पुलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड़ की मुस्तैदी के कारण कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई, इसके बावजूद उन लोगों ने शशि शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए काफी हंगामा किया था।
इस घटना से पत्रकारों में काफी रोष व्याप्त था। दूसरे दिन स्थानीय पत्रकारों के एक शिष्टमंडल ने पुलिस उपायुक्त से मुलाक़ात कर मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद पत्रकार शशि शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू की और जाँच के दौरान मिली जानकारी व सबूतों के आधार पर 28 मई को महाराष्ट्र प्रसार माध्यम व्यक्ति और प्रसार माध्यम संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की हानि प्रतिबन्धक) अधिनियम 2017 की विभिन्न धाराओं के तहत मनसे जिलाध्यक्ष संदीप राणे, करण खंडनगिरे, आबाजी सावंत साथ में अन्य 15 से 20 कार्यकर्त्ता (जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।ऋ
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