पंकज शर्मा, ब्यूरो चीफ धार (म.प्र.), NIT:
धार जिले में लोकसभा निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर मतदान दलों के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। 12 मई को पोलीटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों की मतदान सामग्री, ईवीएम के साथ रवानगी होगी।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।
उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी और अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत ने बताया कि मतदान दल निर्धारित वाहन, रूट चार्ट अनुरूप सुरक्षित, सुविधाजनक रूप से उनके मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे व मतदान उपरांत पूर्व निर्धारित वाहन, रूट चार्ट से वापस आऐगे। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत जिले के कुल 1879 मतदान केंद्रों के लिए रिजर्व सहित कुल 8264 मतदानकर्मी नियुक्त किए गए हैं। इनमें महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केन्द्र155,आदर्श मतदान केन्द्र 10
1, दिव्यांगों द्वारा संचालित मतदान केन्द्र 13 रहेगें। जिले में विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर के 113098 पुरूष, 114742 महिला, 02 थर्ड जेन्डर कुल 227842, विधानसभा क्षेत्र गंधवानी 125887 पुरूष,125138 महिला, 05 थर्ड जेन्डर, कुल 251030, विधानसभा क्षेत्र कुक्षी में 122227 पुरूष,125365 महिला, 01 थर्ड जेन्डर कुल 247593, विधानसभा क्षेत्र मनावर में 120612 पुरूष, 122401 महिला, 09 थर्ड जेन्डर कुल 243022, विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी में 110828 पुरूष, 110283 महिला, 05 थर्ड जेन्डर कुल 221116, विधानसभा क्षेत्र धार में 133142 पुरूष, 125533 महिला, 15 थर्ड जेन्डर कुल 258692, विधानसभा क्षेत्र बदनावर में 109631 पुरूष,111334 महिला, 03 थर्ड जेन्डर कुल 220968, विधानसभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर महु में 143596 पुरूष,139770 महिला, 05 थर्ड जेन्डर कुल 283571 मतदाता भाग लेगे। इस प्रकार कुल 1953834 मतदाता मतदान में भाग लेगें। इसी तरह 152 माइक्रो आर्ब्जवर व 201 सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसी तरह 1879 मतदान केंद्रों में से कुल 155 पिंक पोलिंग बूथ भी प्रस्तावित किए गए हैं। इनका पूरी तरह संचालन महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा । लोकसभा निर्वाचन-2024 के चौथे चरण में धार में सोमवार 13 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, यहॉ 11 मई की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जायेगा। ज्ञात हो कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे से पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। प्रचार-प्रसार समाप्त होने की समय-सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र के उन व्यक्तियों को, जो उस लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें वह निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।
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