अबरार अहमद खान, भोपाल, NIT;
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह के पश्चात वर पक्ष के घर पर शौचालय नहीं होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव का दायित्व होगा कि उस घर में तीन माह के अंदर शौचालय का निर्माण कराएं।
योजनांतर्गत संबंधित स्थानीय निकाय के पंजीकरण अधिकारी शौचालय न होने की जानकारी मिलने पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर पक्ष के घर में शौचालय निर्माण की अनुमति देगा और विवाह होने के बाद तीन माह के भीतर शौचालय निर्माण होने की पुष्टि भी करायेगा।
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने इस बाबत गत दिवस आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विवाह के पूर्व वर पक्ष के घर में शौचालय होने की बाध्यता नहीं है। अगर उनके घर में शौचालय नहीं है तो सचिव/सरपंच विवाह के तीन माह के भीतर शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।
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