सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने का मिला निर्देश | New India Times

संदीप शुक्ला, भोपाल, NIT; ​सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने का मिला निर्देश | New India Timesसामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2016 तक की संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय के सभी अनुभाग अधिकारियों को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि वह स्वयं एवं उनके नियंत्रण में काम कर रहे सभी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी अनिवार्य रूप से संपत्ति का ब्यौरा दें।​सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने का मिला निर्देश | New India Times
पत्र में कहा है कि कर्मचारियों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचारण नियम 1965 का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि आपत्तिजनक है। मंत्रालय सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों की स्थापना शाखा की अवर सचिव माधवी नागेन्द्र ने पत्र में कहा है कि सभी अनुभाग अधिकारी एवं नियंत्रण रखने वाले समस्त शासकीय कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण निर्धारित प्रारूप में समय सीमा में जमा कराएं। जिन कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के लिए पदोन्नति हुई है, उन्हें भी संपत्ति का विवरण देना होगा, साथ ही मंत्रालय में ड्यूटी कर रहे विभागों के कर्मचारियों को भी अपने मूल विभाग को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा।

 मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के तहत सभी कर्मचारियों को हर साल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग की ढिलाई की वजह से कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading