जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:
दिनांक 03.03.2024 को राजीव गांधी प्रौघोगिकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डाॅ0 मोहन सेन ने आरोपी 1. सुनील कुमार तत्कालीन कुलपति 2. आर.एस. राजपूत, तत्कालीन कुलसचिव 3. ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन वित्त नियत्रंक 4. कुमार मयंक 5. दलित संघ सोहागपुर एवं अन्य के विरूद्ध विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में अनियमितता एवं अनाधिकृत रूप से आपराधिक षडयंत्र कर विश्वविघालय की राशि 19.48 करोड़ रूपये निजी खातों में अंतरित किये जाने की रिपोर्ट थाना गांधीनगर भोपाल में दर्ज करायी थी, जिस पर थाना गांधीनगर भोपाल में अपराध क्रमांक 57/24 धारा 420ए, 467ए, 468ए, 120ठ,ए409 IPC 7ए 13(1)ए 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं (संशोधन अधिनियम 2018) किया जाकर प्रकरण की विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त बैरागढ नगरीय भोपाल द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई और प्रकरण में आरोपी कुमार मयंक को दिनांक 22.03.2024 को गिरफ्तार किया गया है जो माननीय न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।
प्रकरण में आरोपी सुनील कुमार गुप्ता, राकेश सिंह राजपूत, ऋषिकेश वर्मा के विरूद्ध फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की शासकीय राशि 19.48 करोड़ रूपये निजी खातों में ट्रांसफर करने और राशि गबन करने के तथ्य प्रमाणित पाये गये और उपरोक्त तीनों आरोपियों की उनके निवास स्थान पर तलाश करायी गई है जो घर पर नहीं मिल रहे है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिये लुक-छिप रहे हैं।
आरोपी सुनील कुमार गुप्ता, राकेश कुमार राजपूत, ऋषिकेश वर्मा की गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक पर 3000-3000/-रूपये का ईनाम उद्घोषणा पुलिस उपायुक्त जोन-04, नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा दिनांक 31.03.24 को घोषित किया गया है और उपरोक्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ईनाम उद्घोषणा की राशि बढाने हेतु पुलिस उपायुक्त जोन-04 के द्वारा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया है। आरोपी सुनील कुमार गुप्ता एवं आरोपी राकेश सिंह राजपूत के विरूद्ध लुक आउट नोटिस जारी करने के लिए नियमानुसार पत्र प्रेषित किया गया है।
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