बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने से बचें, मीटर से छेड़छाड़ करने पर होगी कार्यवाही  | New India Times

अबरार अहमद खान, भोपाल, NIT; ​बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने से बचें, मीटर से छेड़छाड़ करने पर होगी कार्यवाही  | New India Timesमध्ययप्रदेश में बिजली उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण की माकूल व्यवस्था की गई है। यदि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉल-सेंटर के फोन नंबर 0755-2551222 पर या ऑनलाइन वेबसाइट www.mpcz.co.in पर अथवा बिजली वितरण केन्द्र/जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुँचाते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्यवाही होगी। इसमें 3 वर्ष का कारावास या 10 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा से दण्डित करने का प्रावधान है।​बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने से बचें, मीटर से छेड़छाड़ करने पर होगी कार्यवाही  | New India Times

सुरक्षित है मीटर

उपभोक्ता के बिजली मीटर में पोलीकार्बोनेट का कव्हर लगाया गया है, जो पानी, धूप आदि से उसकी रक्षा करता है। मीटर की रफ्तार का तापमान से कोई लेना देना नहीं रहता। मीटर का निर्माण आईएसआई मानक के अनुसार किया गया है, जिसमें अधिकतम 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी मीटर की रफ्तार प्रभावित नहीं होती है।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading