मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
रात में पैदल शादी समारोह में जा रही महिला के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने के विशिष्ट प्रकरण में बुरहानपुर की माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अशिता श्रीवास्तव द्वारा आरोपी रामा पिता चूड़ामन को भारतीय दंड विधान की धारा 376 में आजीवन कारावास तथा धारा 376 (2) (एन) अंतर्गत आजीवन कारावास, धारा 323 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 11000 ₹ के अर्थ दंड से दंडित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि घटना दिनांक 11/09/2022 को अभियोक्त्री रात के आठ बजे शादी में जाने के लिये पैदल-पैदल अकेले जा रही थी। रास्ते में केले के खेत के पास एक व्यक्ति आया और अभियोक्त्री को खिचंकर केले के खेत में ले गया तथा उसके साथ मार-पीट कर कपडे फाड दिये और दूष्कर्म किया तथा उसके पश्चात बरसात होने लगी तो आरोपी ने मार-पीट करते हुये अभियोक्त्री को थोडी दूर गिट्टी खदान के पास बनी खाली झोपडी में ले गया तथा वहां भी अभियोक्त्री के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। इसके पश्चात आरोपी वहां से भाग गया। अभियोक्त्री गिट्टी खदान के पास बनी एक झोपडी में गई। जहां उसे एक महिला मिली।
अभियोक्त्री के बदन पर कपडे नहीं थे। तो अभियोक्त्री ने महिला से पहनने को कपडे मांगे महिला ने अभियोक्त्री को साड़ी दी तथा अभियोक्त्री ने उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया तथा बरसात अधिक होने से अभियोक्त्री उसी महिला के साथ उसकी झोपडी में रूकी। अगले दिन जब अभियोक्त्री अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे उसके देवर का लड़का मिला। उसने उक्त घटना उसे बताई। तथा अपने घर वालो को उक्त घटना बताई तथा वह स्थान बताया जहां उसके साथ उक्त घटना हुई थी। घटना स्थल पर अभियोक्त्री के फटे कपडे व एक मोटरसाईकिल की चाबी गिरी थी। अभियोक्त्री के परिवार वाले वहीं पास में छिप कर बैठ गए। कुछ समय बाद आरोपी मोटर साईकल की चाबी ढुंढते हुए आया तो अभियोक्त्री ने उसे पहचान लिया।
उसके बाद अभियोक्त्री के परिवार वालो ने उसे पकड़ लिया तथा थाने लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक महिला ने बताया कि यह आदमी सेलगॉव का रहने वाला है तथा इसका नाम रामा पिता चुडामन है जो उसके घर पर शराब पीने के लिए आता है तथा आरोपी कल शाम भी उसके घर शराब पीने आया था। अभियोक्त्री की सूचना पर थाना शाहपुर द्वारा प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई जिसके पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपीगण रामा पिता चुडामण को धारा 376 भादवि में आजीवन कारावास तथा धारा 376 (2) (एन) में आजीवन कारावास एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास तथा क्रमश: 5000, 5000, 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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