आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लगाई | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लगाई | New India Times

कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा के आदेशानुसार आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कानून-व्यवस्था, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिये असामाजिक तत्वों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिला झाबुआ क्षेत्रान्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का निषेधात्मक आदेश लोकहित में जारी किया जाना है। जिसमें 24 फरवरी 2024 को रविदास जयंती एवं माघी पूर्णिमा/शबरी जयंती, 25 फरवरी 2024 को शब-ए-बारात (मुस्लिम समाज), 08 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि, 12 मार्च 2024 को रोजा प्रारंभ (रमजान प्रारंभ मुस्लिम समाज), 18 मार्च से 24 मार्च 2024 तक भगोरिया आदिवासी पर्व एवं होली दहन, 25 मार्च 2024 को होली-धुलेंडी, 29 मार्च 2024 गुडफाईडे, 30 मार्च 2024 रंग पंचमी एवं 31 मार्च 2024 को ईस्टर संडे आदि त्यौहार मनायें जायेंगे।

पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ के प्रतिवेदन के अवलोकन उपरान्त सहमत होते हुए कलेक्टर तन्वी हुड्डा, एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्ति जनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्ति जनक फोटो कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने, like करने एवं Comments करना उपरोक्त उल्लेखित को फारवर्ड करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किये जाने से पूर्व क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रम के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की वीडियोग्राफी कराएंगें।

कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा। समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किये जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को असंवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति, संस्था, पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोडें और न ही सड़कों पर आने दे। होटल, लॉज धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं संचालक पंजी संधारित रखेंगे। किसी भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी पंजी/जानकारी चाही जाने पर संचालक को इसकी जानकारी देना होगी। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading