थाना मुरार पुलिस ने दो डीजे वालों के खिलाफ म0प्र0 कोलाहल नियत्रंण अधिनियम के तहत की कार्यवाही | New India Times

पवन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

थाना मुरार पुलिस ने दो डीजे वालों के खिलाफ म0प्र0 कोलाहल नियत्रंण अधिनियम के तहत की कार्यवाही | New India Times

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश सिंह चंदेल(भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर पुलिस द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में अति0 पुलिस अधीक्षक ग्वालियर शहर(पूर्व/अपराध/यातायात) श्री ऋषिकेश मीना,भापुसे द्वारा अपने अधीनस्थ थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये।

थाना मुरार पुलिस ने दो डीजे वालों के खिलाफ म0प्र0 कोलाहल नियत्रंण अधिनियम के तहत की कार्यवाही | New India Times

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में सीएसपी मुरार श्री राजीव जंगले के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मुरार निरी0 मदन मोहन मालवीय ने थाना बल की एक टीम को थाना क्षेत्र में चेकिंग कर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ  कार्यवाही हेतु लगाया गया। दिनांक 19.02.2023 को रात्रि में पुलिस टीम भ्रमण करती हुई जच्चा खाना मुरार के सामने पहुंची तो वहां पर दो लोडिंग वाहनों में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लोडिंग वाहनों को चेक किया तो पहले लोडिंग वाहन में 02 जनरेटर एवं 06 बडे बडे डीजे के साउण्ड बॉक्स व 03 एम्पलीफायर व एक मिक्सर तथा दूसरे लोडिंग वाहन में एक जनरेटर एवं 06 बडे बडे डीजे साउण्ड व 02 एम्पलीफायर व एक मिक्सर लगा था जो अत्यधिक तेज आवाज में बज रहे थे।

थाना मुरार पुलिस ने दो डीजे वालों के खिलाफ म0प्र0 कोलाहल नियत्रंण अधिनियम के तहत की कार्यवाही | New India Times

दोनों वाहन चालकों से नाम पता पूछने पर उन्होंने स्वयं को कुलैथ तिघरा व चतुर्वेदी नगर भिंड का रहने वाला बताया। उक्त दोनों वाहन चालकों से डीजे साउण्ड बजाने की अनुमति के बारे में पूछा तो कोई अनुमति नहीं होना बताया। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधि. 1985 की धारा 4 में स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के रात्री 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के बीच लाउडस्पीकर, डीजे, आदि वादक यंत्र नहीं बजा सकता है। जिस पर से पुलिस टीम ने दोनो लोडिंग वाहन व उनमें रखा डीजे का सामान 03 जनरेटर, 12 बडे बडे डीजे के साउण्ड बॉक्स, 05 एमप्लीफायर, 02 मिक्सर को विधिवत जप्त कर उक्त दोनों वाहन चालकों के खिलाफ इस्त. क्र. 01/24 व इस्त. क्र. 02/24 धारा 15 सहपठित धारा 4,16 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधि. 1985 की कार्यवाही की गई।

जप्त मशरूका:- 02 लोडिंग वाहन, 03 जनरेटर, 12 बडे बडे डीजे के साउण्ड बॉक्स, 05 एमप्लीफायर, 02 मिक्सर।

सराहनीय भूमिका:- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मुरार निरी0 मदन मोहन मालवीय, उनि0 रामनाथ सिंह पवैया, प्र.आर0 कप्तान सिंह, आर0 जितेन्द्र शर्मा, योगेन्द्र गुर्जर की सराहनीय भूमिका रही।


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