मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मा. सेशन कोर्ट बुरहानपुर ने दि. 13.02.2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश करते हुए धोखाधड़ी एवं गबन के आरोपी प्रवीण सीरिया, जो कि निमाड़ रोड लाइंस में प्रबंधक के पद पर नियुक्त था, का नियमित ज़मानत का आवेदन भी निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में मा. सेशन कोर्ट बुरहानपुर और मा. उच्च न्यायालय जबलपुर भी इस आरोपी प्रवीण सीरिया के अग्रिम ज़मानत के आवेदनों को निरस्त कर चुकी है, जिसके बाद इस आरोपी ने हाल ही में न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया था, किंतु न्यायालय में आत्म-समर्पण करने के बाद जेल में रहते हुए इस उक्त आरोपी ने अब सेशन कोर्ट बुरहानपुर में नियमित ज़मानत पाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे मा. सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निरस्त कर दिया।
इस मामले में फरियादी/आपत्तिकर्ता की ओर से, अभियुक्त प्रवीण सीरिया की जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अधिवक्ता श्री अज़हर हुसैन ने अपने तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसके उपरांत माननीय सेशन कोर्ट ने अधिवक्ता श्री अज़हर हुसैन के तर्कों को मंज़ूर करते हुए अभियुक्त प्रवीण सीरिया का नियमित ज़मानत का आवेदन निरस्त कर दिया। अधिवक्ता श्री अज़हर हुसैन उनके सीनियर अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल के साथ ही उनके कार्यालय से सम्बद्ध है।
आपत्तिकर्ता सेंधवा के व्यापारी ओमप्रकाश गोयल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री अज़हर हुसैन ने बताया कि लगभग 35 लख रुपए मूल्य की 182 बोरी सूत के गबन एवं धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी निमाड़ रोड-लाइंस के तत्कालीन प्रबंधक प्रवीण सीरिया एवं अन्य 4 के विरुद्ध पुलिस थाना सिटी कोतवाली ने 03.11.2023 को एफ.आई.आर. दर्ज की थी और तब से अब तक पिछले 4 महीने से भी अधिक समय से उक्त आरोपी प्रवीण सीरिया पुलिस की पकड़ में नहीं आया था और दोनों न्यायालयों से अग्रिम ज़मानत के आवेदन निरस्त होने के बाद उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। अभी तक उक्त 182 बोरे सूत में से केवल 2 बोरे और आत्म समर्पण के बाद 16 बोरे सूत ही जप्त हो पाए है, शेष 164 बोरे सूत भी अभी तक जप्त नहीं हो सके है। सिटी-कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 6 लोगो को आरोपी बनाया है किन्तु इन 6 आरोपीयों में से 4 आरोपीयों को मा . सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट ने 1 – 1 करके अग्रिम ज़मानत दे दी थी,किंतु इस आरोपी अभियुक्त प्रवीण सीरिया के अग्रिम ज़मानत के आवेदन उक्त दोनों माननीय न्यायालय से निरस्त होने के बाद अब नियमित ज़मानत का आवेदन भी मा. सेशन कोर्ट बुरहानपुर (पी. अ. – श्री तपेश दुबे साहब) ने निरस्त कर दिया है।
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