मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
बुरहानपुर कलेक्टर एवं डीएम सुश्री भव्या मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र कुमार पाटीदार के निर्देशन में दिनांक 08 फरवरी 24 को बुरहानपुर पुलिस एवं महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बाल संरक्षण, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, पॉक्सो एक्ट एवं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (किशोर न्याय अधिनियम) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भोपाल से आए विषय विशेषज्ञ यूनिसेफ सलाहकार श्री अमरजीत कुमार सिंह द्वारा कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। श्री अमरजीत कुमार सिह द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालकों/किशोरों के हित को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उनके द्वारा जेजे एक्ट के विभिन्न प्रारूपो एवं प्रावधानों से अवगत कराया गया। उनके द्वारा केस स्टडी के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के मुख्य प्रावधानों से अवगत कराया गया।
पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ित बालकों के चिकित्सीय परीक्षण एव बेहतर पुर्नवास प्रक्रिया संबंधी विषय पर चर्चा की गई। कार्यशाला में एडीजे श्री आशुतोष शुक्ला, एडीजे श्री सूर्यप्रकाश शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र कुमार पाटीदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश, नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटिल ने भी प्रशिक्षुओं को विषय के संबंध में मार्गदर्शन दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में किशोर/बालकों से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ पुलिसिंग करने के साथ महिला बाल विकास विभाग एवं स्वयंसेवी संगठनो से समन्वय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनके पुलिस अधिकारियों को अधिनियमों एवं उनसे जुड़े प्रावधानों की सटीक जानकारी रखने, बालकों से संबंधित अपराधों की रोकथाम करते हुए पीड़ितों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यशाला में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारीगण, बाल कल्याण समिति सदस्य, पुलिसकर्मी शामिल हुए। कार्यशाला के अंत में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.