थाना छोला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो तस्कर को किया गिरफ्तार | New India Times

जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

थाना छोला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो तस्कर को किया गिरफ्तार | New India Times

शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री अवधेश गोस्वामी द्वारा आरोपियों की धरपकड़ पर कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 04 श्री मलकीत सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त निशातपुरा श्रीमति श्रचा जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना छोलामंदिर सुरेशचन्द्र नागर व उनकी टीम को थाना छोलामंदिर क्षेत्र अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ तस्करों की तलाश पतारसी में लगाया था।

घटना का विवरणः- दिनांक 26.01.24 को विश्वसनीय मुखबिर ने थाने पर उपस्थित आकर सूचना दी की अवैध मादक पदार्थ गांजा लिये दो तस्कर जिनकी उम्र करीबन 22-25 साल है जिसमें एक लड़के के बाल बड़े हैं तथा पिटू बैग टांगे है तथा दूसरा लड़का जिसकी हल्की ढाडी व हाथ में एक काले रंग का लाईनिग वाला बैग लिये है मय मोटर साईकिल हीरो डीलक्स के टेकरी के पीछे मैदान में खडे है तथा किसी का इंतजार कर रहा है।

प्राप्त मुखबिर सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा कर मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान टेकरी के पीछे मैदान पहुँचे जहां मुखबिर द्वारा बताये हुये हुलिये के दो लड़के दिखे जिन्हें हमराह स्टाफ एवं गवाहान के घेराबंदी कर दोनों लड़कों को पकड़ा जिनका नाम पता पूछा जो अपना नाम 1- बहादुर सिह उर्फ महेश ठाकुर पिता उरेव सिंह ठाकुर उम्र 28 साल निवासी ग्राम डंगरोली थाना बैरसिया भोपाल 2-सादिक खान पिता परवेज खान उम्र 24 साल निवासी कान्हा सईया कोकता इंदौर वायपास भोपाल का होना बताया जो बहादुर सिंह के पास रखे मिले बैग की तलासी लेने पर बेग में मादक पदार्थ गांजा मिला जिसे इलेक्ट्रानिक तौल कांटे पर तौला गया जिसका कुल बजन 8 किलो 345 ग्राम होना पाया गया तथा संदेही सादिक खान के पास मिले पिट्टू की तलाशी लेने पर पिट्टू बैग में कुल 5 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, दोनों आरोपीगणों से उक्त मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 13.345 किलो ग्राम कीमती 250000 रूपये, एक मोबाईल फोन, नगदी 500 रूपये तथा एक मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स जप्त कर आरोपीगणों का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से थाना छोलामंदिर में अपराध क्रमांक 61/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

कार्यप्रणालीः- दोनों आरोपी एक दूसरे को पूर्व से ही पहचानते हैं आरोपी बहादुर उर्फ महेश ठाकुर टाटा कंपनी में ड्रायवर का काम करता है जो नये टाटा कंपनी के ट्रक को भोपाल यार्ड से डीलरों के पास पहुंचाता है जब भी वह नया टाटा ट्रक लेकर जगदलपुर उड़ीसा जाता है तब वहां से वापसी में अवैध मादक पदार्थ गांजा बैग में लेकर बस से रायपुर होते हुये भोपाल आता है बाद अपने साथी सादिक खान को बेचने के लिये दे देता है जो भी मुनाफा होता है वह आपस में बांट लेते हैं।

आरोपियों की जानकारीः-

1- बहादुर सिह उर्फ महेश ठाकुर पिता उरेव सिंह ठाकुर उम्र 28 साल निवासी ग्राम डंगरोली थाना बैरसिया भोपाल
2- सादिक खान पिता परवेज खान उम्र 24 साल निवासी कान्हा सईया कोकता इंदौर वायपास भोपाल

सराहनीय भूमिकाः- थाना प्रभारी सुरेशचन्द्र नागर, उप निरी. महेश सरेयाम, सउनि अनिल तिवारी, सउनि महावीर मिश्रा, प्रआर मनोहर कल्मोदिया, प्रआर मुजफ्फर अली, प्रआर गिरवर दांगी, आर सुजीत पटेल, आर विजय सेंगर, आर नीतेश मिश्रा, आर अविनाश, आर धर्मेन्द्र, आर अनिल, आर आशीष की सराहनीय भूमिका रही।


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By nit

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