संदीप शुक्ला, ग्वालियर ( मप्र ), NIT;
निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदकों को सेवायें मुहैया न कराना ग्वालियर संभाग के 12 एसडसहित 16 अधिकारियों को भारी पड़ गया है। संभाग आयुक्त एस एन रूपला ने इन सभी से विभिन्न प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूलने के लिये 37 स्पष्टीकरण जारी किए हैं। उन्होंने सभी संबंधित एसडीएम व अधिकारियों को 16 अक्टूबर को संभाग आयुक्त के न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
- तो अधिकारी से वसूले जाएंगे ₹250
स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से 250 रूपए प्रति विलम्ब दिवस के हिसाब से अर्थदण्ड वसूला जायेगा।
किन किन अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण:-
- ग्वालियर जिला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाँसी रोड़ महिप तेजस्वी से उन पाँच प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूलने के लिये अलग-अलग स्पष्टीकरण माँगे हैं, जिनमें समय-सीमा गुजर जाने के बाद आवेदक को सेवायें मुहैया कराई। इसी प्रकार तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विनोद सिंह व तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व वर्तमान अपर आयुक्त नगर निगम रिंकेश वैश्य से दो – दो, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घाटीगांव गणेश जायसवाल से एक स्पष्टीकरण मांगा गया है।
- शिवपुरी जिला कोलारस के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आर ए प्रजापति से 4 व अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शिवपुरी रूपेश उपाध्याय से एक स्पष्टीकरण मांगा है।
- गुना जिला आरोन के अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी से एक।
- अशोकनगर जिला अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर अखिलेश कुमार जैन से 3 व अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली श्रीमती सुमनलता माहौर से 2 स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।
- 🏼दतिया जिला *अनुविभागीय अधिकारी दतिया वीरेन्द्र कटारे से 3, अनुविभागीय अधिकारी सेंवढ़ा अशोक सिंह चौहान से 2 व अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर आर के वंशकार से 5 स्पष्टीकरण मांगे हैं। इनके अलावा मुख्य नगर पालिका अधिकारी दतिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिल कुमार दुबे से एक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सेंवढ़ा रामेश्वर दयाल यादव से 2 तथा विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी उन्नाव दतिया आर के पूर्विया से दो स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।
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