मेघनगर में मांस की दुकान संचालित करने वाले 2 दुकान मालिक पर की गई चालानी कार्रवाई | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी/पंकज बडोला, झाबुआ (मप्र), NIT:

मध्य प्रदेश शासन द्वारा खुले में तथा बिना अनुमति पत्र लाइसेंस अथवा लाइसेंस शर्तो का उल्लघंन करते हुए पशु मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

शासन के परिपालन हेतु जिलाधीश के निर्देशानुशार दिनांक 18/12/2023 को मेघनगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दुकानों का निरीक्षण कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुकेश सोनी एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी विजेंद्र कटारे, राजस्व निरीक्षक रामसिंह मचार, कस्बा पटवारी दिलीप भूरिया एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहुल सिंह वर्मा, स्वच्छता निरीक्षक सोहन रावत, सुनील सहायक लेखा प्रवीण ठाकुर द्वारा कुल 02 दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर कुल 400 रुपए का दंड अधिरोपित किया गया एवम् निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ता द्वारा स्थानीय बस स्टेशन पर खुले में अंडे बिरयानी का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों की सामग्री भी जप्त की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा द्वारा आदिल अयूब खान, आमिर चिकन सेंटर, रियाज चिकन सेंटर, एस, एस. चिकन सेंटर, मोसिन कुरेशी, कमरुद्दीन कुरेशी, अक्षया होटल, जायका होटल, कुल 09 दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया एवं साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी सुरेश गौड़ द्वारा खुले में विक्रय कर रहे पशु मांस का परीक्षण किया गया तथा उक्त कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन से मेघनगर टी.आई. रमेशचंद्र भास्करे अपने दलबल के साथ उपस्थित थे।


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